दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार (16 मार्च, 2024) को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर पेश न होने के मामले में जमानत दे दी।
बता दे कि ईडी के समन मामले में कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 15 हजार के निजी मुचलके और एक लाख की सिक्योरिटी पर जमानत दी है। कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को नियमित पेशी से भी छूट दे दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी।
जानकारी के मुताबिक, कोर्ट में ईडी की ओर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू, जोहेब हुसैन और साइमन बेंजामिन से पेश हुए। वही, अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता, एडवोकेट राजीव मोहन, मोहम्मद इरशाद, मुदित जैन और संप्रिक्ता घोषाल पेश हुए।
बता दे, ईडी ने समन पर पेश नहीं होने के बाद इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज कराई थी। ईडी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में 2 शिकायतें दर्ज कराते हुए कहा कि केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाला मामले में कई समन जारी होने के बाद भी पेश नहीं हुए।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी अब तक 8 बार समन जारी कर चुका है। हालांकि केजरीवाल एक बार भी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी की याचिका पर कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 7 मार्च, 2024 को समन जारी किया था।
खबरों के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल जब 2 फरवरी को 5वें समन के बाद पूछताछ के लिए नहीं आए थे। तब ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सत्र के कारण 14 फरवरी को कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की थी।