
व्हीलचेयर नहीं मिलने के बाद 80 वर्ष के बुजुर्ग की मौत के मामले में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कड़ा रुख अपनाते हुए एयर इंडिया पर बड़ी कार्रवाई की है। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर पूरे 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
इससे पहले डीजीसीए ने इस मामले में एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन के नियमों का पालन ना करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। कंपनी को मामले में सात दिन में जवाब देने के लिए कहा गया था।अब इस पर कार्रवाई करते हुए डीजीसीए ने 30 लाख रुपए का जुर्माना एयर इंडिया पर लगाया है।
12 फरवरी 2024 को 80 साल की एक बुजुर्ग महिला अपने पति के साथ अमेरिका के न्यूयॉर्क से मुंबई जा रही थी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद बुजुर्ग यात्री को एयरपोर्ट पर एयरलाइंस द्वारा व्हीलचेयर नहीं प्रदान की गई थी। ऐसे में बुजुर्ग को एयरपोर्ट पर एक किलोमीटर से भी ज्यादा चलना पड़ा था और इस कारण वह गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई।
एयर इंडिया की सफाई
एयरलाइंस ने कहा है कि बुजुर्ग यात्री को अपनी पत्नी के साथ व्हीलचेयर के लिए इंतजार करने के लिए कहा गया था, क्योंकि उस समय व्हीलचेयर की भारी मांग थी। यात्री ने व्हीलचेयर का इंतजार नहीं किया और वह अपनी पत्नी के साथ एयरपोर्ट पर चलने लगे।
दुर्घटना के बाद एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम ने बुजुर्ग को तुरंत प्रारंभिक उपचार देकर नजदीकी अस्पताल भी भेजा था। हालांकि बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। एयर इंडिया ने मृतक के परिवार से संपर्क करके हर संभव मदद की बात भी कही थी।