राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पुलिस पदाधिकारी को दिया गया प्रशिक्षण

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रेवदर। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय के पुलिस पदाधिकारीयो व पुलिस कर्मियों को कोटपा-2003 से संबंधित प्रशिक्षण रिजर्व पुलिस लाइन के सामुदायिक सभागार में सीएमएचओ डॉ दिनेश खराड़ी के निर्देशानुसार गुरुवार को दिया गया। सीएमएचओ डॉ दिनेश खराड़ी ने बताया कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियम) अधिनियम 2003 की धारा 4, 5, 6 और 7 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

डिप्टी सीएमएचओ हेल्थ डॉ. एसपी शर्मा ने तंबाकू के उपयोग से होने वाले परेशानियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मुख स्वास्थ्य व संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखकर स्वयं को सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि तम्बाकू को जब गुटखा, पान मसाला या खैनी के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसके कारण मुंह में अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीड़ी-सिगरेट के पीने से शरीर में व्यापक बुरा प्रभाव पड़ता है जैसे उच्च रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) साँस की बीमारी ,फेफड़ों का कैंसर हो सकता है।

जिला ऐपिडेमियोलोजिस्ट धनीराम झा ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के कोटपा एक्ट 2003 की विस्तृत जानकारी देते हुए विभिन्न धाराओं के बारे में बताया साथ ही तम्बाकू सेवन नहीं करने वही दूसरों को भी तम्बाकू सेवन से बचाने की शपथ दिलाई। प्रशिक्षण रिजर्व पुलिस लाइन प्रभारी राजेश पंचाल पुलिस निरीक्षक, जिला आईईसी समन्वयक दिलावर खां, एनटीसीपी डीईओ बलवान सिंह कौल उपस्थित रहे। सीएमएचओ डॉ खराडी ने आमजन एवं मीडिया से आग्रह किया है कि आप सभी भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की इस मुहिम में सक्रिय सहभागिता निभायें ।

रिपोर्ट – विक्रम कुमार डाबी

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