Jaisalmer में भारी मात्रा में ई-सिगरेट जब्त कर दो आरोपी गिरफ्तार, विस्तृत अनुसंधान जारी

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Jaisalmer

जैसलमेर (Jaisalmer) ज्ञात रहे कि इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भण्डारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अधिनियम, 2019 के तहत सरकार द्वारा ई-सिगरेट को प्रतिबंधित किया गया है। इलेक्ट्रानिक सिगरेट की बिकी को रोकने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में रूपसिंह ईन्दा वृताधिकारी वृत जैसलमेर के सुपरविजन में समस्त थानाधिकारियों को इलेक्ट्रानिक सिगरेट की बिकी के विरूद्ध अधिक से अधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। निर्देशों की पालना में प्रेमदान रतनू निपु थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जैसलमेर के नेतृत्व में पुलिस टीमों द्वारा दिनांक 01.11.2025 को ई सिगरेट व हुक्का फलेवर विक्रेताओं के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए जैसलमेर किला के उपर दुकानदार अनिल कुमार व्यास पुत्र उम्मेद कुमार व्यास, निवासी ढूंढा पाड़ा किले के उपर, पुलिस थाना कोतवाली जैसलमेर, जिला जैसलमेर की दुकान से 09 ई सिगरेट व 07 शीशी इलेक्ट्रोनिक सिगरेट रिफिल फ्लेवर तथा तम्बाकु युक्त हुक्का फ्लेवर जब्त कर आरोपी अनिल कुमार के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली जैसलमेर पर इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भण्डारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अधिनियम, 2019 व राजस्थान धुमपान निषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

इसी प्रकार पुलिस थाना कोतवाली की दुसरी पुलिस टीम द्वारा ई सिगरेट के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जैसलमेर किला के उपर दुकानदार चन्द्रशेखर आचार्य पुत्र गिरधरलाल आचार्य निवासी चौगान पाड़ा, किले के अंदर जैसलमेर, पुलिस थाना कोतवाली जैसलमेर, जिला जैसलमेर के की दुकान से 22 ई- सिगरेट जब्त कर आरोपी चन्द्रशेखर के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली जैसलमेर पर इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भण्डारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अधिनियम, 2019 व राजस्थान धुमपान निषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर के निर्देशानुसार पर्यटन स्थल जिला जैसलमेर में प्रतिबंधित ई-सिगरेट, ई-सिगरेट फलेवर रिफिल, हुक्का फलेवर विक्रेताओं के विरूद्ध इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भण्डारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अधिनियम, 2019 व राजस्थान धुम्रपान निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।स्वास्थ्य जोखिम: ई-सिगरेट में तंबाकू नहीं होता है, लेकिन इसमें निकोटीन होता है, जो एक लत लगाने वाला पदार्थ है। अमेरिकन लंग एसोसिएशन के अनुसार, ई-सिगरेट कई खतरनाक रसायन जैसे एसीटैल्डिहाइड, एक्रोलिन और फॉर्मेल्डिहाइड पैदा करती हैं, जो फेफड़ों और हृदय रोग का कारण बन सकते हैं।

रिपोर्ट – कपिल डांगरा

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