जैसलमेर (Jaisalmer) खुले बोरवेल से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा अवैध भू-जल दोहन पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी नियमावली एवं जिला कलक्टर, जैसलमेर के निर्देशों की पालना में भू-जल विभाग द्वारा नलकूप वैधन कार्य में लगी रिग मशीनों का सघन निरीक्षण अभियान जारी है। भू-जल विभाग के प्रभारी भू-जल वैज्ञानिक डॉ. एन. डी. इणखिया ने सांकड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में सक्रिय वैधन इकाइयों का निरीक्षण कर उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार के वैधन कार्य से पूर्व जिला कलक्टर कार्यालय में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा तथा जारी सुरक्षा एवं तकनीकी मानकों का पूरी तरह पालन करना होगा। निरीक्षण के दौरान सांकड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में दो बाहरी राज्यों की डीटीएच वैधन इकाइयाँ बिना पंजीकरण संचालित पाई गईं, जिन्हें तत्काल नियमों की पालना के लिए पाबंद किया गया।डॉ. इणखिया ने बताया कि बोरवेल संबंधी दुर्घटनाओं की रोकथाम, सुरक्षित वैधन सुनिश्चित करने एवं भू-जल संरक्षण की दृष्टि से प्रत्येक वैधन इकाई का पंजीकरण अनिवार्य है। बिना पंजीकरण कार्यरत इकाइयाँ अवैध वैधन एवं अवैध भू-जल दोहन की श्रेणी में मानी जाएंगी तथा इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी सभी इकाइयों का चिन्हीकरण कर नियम उल्लंघन पर कठोर दंड प्रस्तावित किया जाएगा। विभाग ने वैधन इकाइयों से अपील की है कि वे निर्धारित प्रक्रिया, सुरक्षा मानकों एवं प्रशासनिक निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
रिपोर्ट – कपिल डांगरा
