जैसलमेर (Jaisalmer) विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भाटिया बगेची व अंबेडकर छात्रावास में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाकर आमजन में विधिक चेतना का संचार किया गया। शिविरों को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव किशोर कुमार तालेपा ने बताया कि 09 नवंबर, 1995 को हमारे देश में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को लागू किया गया। इसलिए आज के दिन को विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर से तालुका स्तर तक विधिक सेवा संस्थाओं का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत जरूरतमंद व पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान की जाती है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कोई भी व्यक्ति आर्थिक व अन्य असक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित ना रहे। उन्होने विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया व पात्रता के बारे मंे विस्तार से बताया। इसके अतिरिक्त उन्होने विधिक संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य कलापों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है जिसके माध्यम से राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण करवाया जाता है। उन्होने महिलाओं व बालकों के विधिक अधिकार, मध्यस्थता के प्रावधान, राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम, राष्ट्रीय लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत के माध्यम से जनउपयोगी सेवा विवादों के निपटारे के प्रावधानों के बारे में जानकारियां प्रदान की।
रिपोर्ट – कपिल डांगरा
