Jaisalmer: एक शुद्ध मतदाता सूची ही है सशक्त लोकतंत्र की बुनियाद – जिला निर्वाचन अधिकारी सिँह

6 Min Read
Jaisalmer

जैसलमेर (Jaisalmer) भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार देशभर के 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025-26 की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करना, पात्र मतदाताओं को सम्मिलित करना तथा डुप्लीकेट, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नामों को हटाना है। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतापसिंह ने बताया कि जैसलमेर जिले में भी यह प्रक्रिया आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित की जा रही है। वर्तमान में जिले में कुल 4,93,392 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनका मैपिंग एवं सत्यापन कार्य प्रगति पर है। अब तक लगभग 69 प्रतिशत से अधिक निर्वाचक मैपिंग कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस बार की एसआईआर प्रक्रिया वर्ष 2002 की एसआईआर सूची के मानकों के आधार पर संपन्न की जा रही है, जिससे सत्यापन एवं पहचान की प्रक्रिया अधिक सटीक व पारदर्शी बन सकेगी।

विस्तृत कार्यक्रम का विवरण

निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रशिक्षण एवं तैयारी चरण 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2025 तक बीएलओ, बीएलए का प्रशिक्षण, फॉर्म की प्रिंटिंग एवं फॉर्म वितरण किया जाएगा। वहीं, घर-घर परिगणना (House to House Enumeration) 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025 तक बीएलओ प्रत्येक घर जाकर मतदाता जानकारी एकत्र करेंगे, फॉर्म भरवाएँगे एवं हस्ताक्षर कराएँगे। इस दौरान किसी प्रकार का कोई दस्तावेज़ नहीं मांगा जाएगा। इसी प्रकार ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन 9 दिसम्बर 2025 को प्राप्त फॉर्म के आधार पर ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया जाएगा। वहीं, दावा एवं आपत्ति अवधि (Claim & Objection) 9 दिसम्बर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक मतदाता अपने नाम, पते या विवरण में सुधार के लिए दावा व आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। इसी प्रकार नोटिस फेज 9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक अधूरी मैपिंग या अपूर्ण विवरण वाले मतदाताओं को नोटिस जारी कर दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। साथ ही, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को सभी दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।

एनुमेरेशन प्रक्रिया की विशेषताएँ

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मतदाता को परिगणना फॉर्म दो प्रतियों में दिया जाएगा। एक प्रति मतदाता के पास रिकॉर्ड के लिए एवं दूसरी प्रति बीएलओ को जमा की जाएगी। उन्होंने बताया कि फॉर्म में मतदाता को अपने परिवारजन (माता-पिता, पति/पत्नी) की जानकारी देना आवश्यक होगा ताकि 2002 की एसआईआर सूची से मैपिंग की जा सके। वहीं, जिन मतदाताओं का या उनके परिवार का नाम 2002 की सूची में उपलब्ध है, उनका सत्यापन स्वचालित रूप से मान्य होगा, कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही, उन्होंने बताया कि जिनका नाम 2002 की सूची में नहीं है या यदि आप किसी बाहरी राज्य से आए तो भी हमारा बीएलओ आपको फॉर्म देगा, आपसे पूछेगा कि पिछले एसआईआर में आप कहां रहते थे। जैसा की आप बताएगें कि हम यहां नहीं रहते थे। अन्य राज्य में रहते थे, तो वहां पर भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाईट पर समस्त राज्य की वोटर लिस्ट अपलोड कर रखी है। वहां पर जाकर बीएलओ आपका नाम, माता-पिता एवं पारिवारिक सदस्य का नाम ढूंढ कर उसकी मेपिंग एवं सत्यापन कर सकते है। साथ ही, नए मतदाता (18 वर्ष पूर्ण करने वाले) भी पारिवारिक मैपिंग के आधार पर पंजीकरण करवा सकेंगे।

बीएलओ की भूमिका एवं सुविधाएँ

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक बीएलओ को अधिकृत पहचान पत्र (आई कार्ड) प्रदान किया गया है, ताकि मतदाता बेफिक्र होकर अपनी जानकारी साझा कर सके। बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर तीन बार विज़िट करेंगे, ताकि सभी पात्र मतदाताओं तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। साथ ही, उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सहायता के लिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाईट एवं एप्प पर एक नया पिक्चर भी डाला गया है। बुक ए कॉल विथ बीएलओ (Book a Call with BLO) इस सुविधा के माध्यम से मतदाता बीएलओ से कॉल पर समय निर्धारित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बीएलओ मतदाता को फॉर्म भरने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे एवं यदि परिवार का कोई सदस्य बाहर कोचिंग कर रहा है, या कार्यरत है या अनुपस्थित है, तो उसका फॉर्म परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य भर सकता है, बशर्ते उसका नाम 2002 की एसआईआर सूची में शामिल हो।
अपील एवं निस्तारण व्यवस्था जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची 9 दिसम्बर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। इसके पश्चात दावा एवं आपत्ति अवधि में प्राप्त सभी प्रकरणों का प्राथमिक निस्तारण इलेक्ट्रोल रोल ऑफिसर (ईआरओ) द्वारा किया जाएगा। यदि कोई मतदाता ईआरओ के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह प्रथम अपील जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के समक्ष कर सकेगा। डीईओ के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ राजस्थान) के स्तर पर की जा सकेगी।जिला निर्वाचन अधिकारी की अपील जिला निर्वाचन अधिकारी प्रताप सिंह ने जैसलमेर जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घर आने वाले बीएलओ का पूर्ण सहयोग करें, परिगणना प्रपत्र भरें एवं मतदाता सूची में अपनी जानकारी की पुष्टि करें। क्योंकि “एक शुद्ध मतदाता सूची ही सशक्त लोकतंत्र की बुनियाद है।”

रिपोर्ट – कपिल डांगरा

Share This Article
Follow:
Jagruk Times is a popular Hindi newspaper and now you can find us online at Jagruktimes.co.in, we share news covering topics like latest news, politics, business, sports, entertainment, lifestyle etc. Our team of good reporters is here to keep you informed and positive. Explore the news with us! #JagrukTimes #HindiNews #Jagruktimes.co.in
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version