जैसलमेर। जिला कलेक्टर के निर्देशन व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बीएल बुनकर के मार्गदर्शन में समयबद्ध योजना अभियान के तहत विभिन्न रेस्टोरेंट प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा कार्यवाही की गई।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा ने अभियान के तहत रेस्टोरेंटों से पनीर, दाल, सब्जियाँ, दही और ग्रेवी सहित 12 खाद्य पदार्थों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अंतर्गत नमूनीकरण किया गया। तथा प्रयोगशाला द्वारा जाँच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा ने बताया कि होटल और रेस्टोरेंट के लिए पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट,वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट और फूड हैण्डलर कर्मचारियों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य है।निरीक्षण दौरान पाई गई कमियों वाले रेस्टोरेंट को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा।
रिपोर्ट: कपिल डांगरा, जैसलमेर