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Home » Blog » समाचार » भ्रामक विज्ञापन केस में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी

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भ्रामक विज्ञापन केस में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी

Jagruk Times
Last updated: March 21, 2024 6:03 pm
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3 Min Read
भ्रामक विज्ञापन केस में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी
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Image source : Google

पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना कोई शर्त माफी मांगी है। पतंजलि ने ये माफी अपने पुराने बयानों के लिए मांगी है। बता दे कि पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर और योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि उन्हें कंपनी के ‘अपमानजनक बयानों’ वाले विज्ञापन पर खेद है।

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पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने हलफनामे में कहा कि नवंबर 2023 के बाद जारी किए गए विज्ञापनों का उद्देश्य केवल ‘सामान्य बयान’ था।हालांकि उसमें गलती से ‘अपमानजनक वाक्य’ शामिल हो गए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इन इन विज्ञापनों को पतंजलि के मीडिया विभाग ने मंजूरी दी थी। जो नवंबर 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अनजान था।

आचार्य बालकृष्ण ने हलफनामे के जरिए भ्रामक विज्ञापनों पर खेद जताया। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि कंपनी सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में ऐसे विज्ञापन जारी न किए जाएं। कंपनी ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया है कि कंपनी का इरादा केवल इस देश के नागरिकों को पतंजलि के उत्पादों का उपभोग करके स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना है।

बता दे कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रूख दिखाते हुए रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को 2 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। मिली जानकारी के मुताबिक, पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं दिया था। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश जारी किया था।

जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कंपनी और बालकृष्ण से पूछा था कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की जाए। बता दे कि 27 फरवरी, 2024 को हुई सुनवाई में शीर्ष कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कोर्ट इस बात से नाराज था कि पिछले साल उसने पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन जारी नहीं करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद कंपनी ने भ्रामक विज्ञापन जारी किए थे।

बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ‘इंडियन मेडिकल एसोसिएशन’ (IMA) की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें रामदेव पर वैक्सीनेशन अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ मुहिम चलाने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि पतंजलि ने अपने विज्ञापनों में ब्लड प्रेशर, मधुमेह, बुखार, मिर्गी और ल्यूपस जैसी बीमारियों का इलाज करने का दावा किया था।

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