NEET-UG मामले में NTA ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया अतिरिक्त हलफनामा

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नीट-यूजी (NEET-UG) मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अतिरिक्त हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे में एनटीए ने IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी के खिलाफ हितों के टकराव के आरोपों का खंडन किया है। नीट-यूजी मामले में निदेशक ने ही डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट तैयार की थी। एनटीए ने कहा कि किसी विशेष वर्ष में जेईई (एडवांस्ड) आयोजित करने वाले IIT के निदेशक एनटीए गवर्निंग बॉडी के पदेन सदस्य हैं।

बता दे कि इस साल आईआईटी जेईई (एडवांस्ड) 2024 का आयोजन आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया था। हालांकि, एनटीए के मुख्य कार्य प्रबंध समिति द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। एनटीए के मुताबिक IIT निदेशक ने गवर्निंग बॉडी की बैठकों में भाग लेने के लिए एक अन्य प्रोफेसर को नामित किया था। नामित व्यक्ति ने दिसंबर 2023 में आखिरी मीटिंग में भाग लिया था। रिपोर्ट तैयार वाले IIT निदेशक ने दिसंबर 2022 के बाद किसी भी एनटीए की आम सभा की मीटिग में भाग नहीं लिया है। ऐसे में IIT की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए यह हलफनामा दायर किया गया है।

11 जुलाई को SC में दर्ज हुई थी IIT मद्रास की रिपोर्ट

11 जुलाई को IIT मद्रास की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि नीट यूजी एग्जाम में बड़े पैमाने पर पेपल लीक नहीं हुआ है। दरअसल, 8 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय ने IIT मद्रास के निदेशक से अनुरोध किया था कि वह कैंडिडेट्स के पूरे ग्रुप के नीट रिजल्ट का डेटा एनालिसिस करें। संस्थान ने नीट-यूजी एग्जाम में शामिल 1.4 लाख स्टूडेंट्स के लिए एनालिसिस किया था।

20 जुलाई को एनटीए ने जारी किया था नीट यूजी का रिजल्ट

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 20 जुलाई, 2024 को दोबारा नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट सिटी और सेंटर वाइज जारी कर दिया था। बता दे कि एनटीए ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://exams.nta.ac.in/NEET/ पर अपलोड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था।

बता दे कि नीट-यूजी मामले में आज यानी 22 जुलाई, 2024 को सुनवाई चल रही है। कोर्ट आज नीट यूजी को रद्द करने की याचिकाओं और 40 से ज्यादा याचिकाओं पर अपना आखिरी फैसला सुना सकता है। CJI के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है।

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