जैसलमेर। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के तत्वावधान में बुधवार कोे चान्धन ग्राम पंचायत में डॉ भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना शिविर का आयोजन किया गया । जिसमे चान्धन क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रार्थियों ने भाग लिया।
महाप्रबन्धक श्रीमति संतोषकुमारी ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वंचित वर्गों को लाभ देने हेतु योजना प्रारम्भ की गई। योजनान्तर्गत ऋण सीमा व प्रावधान में उद्यम के प्रकार व अधिकतम ऋण सीमा में विर्निमाण क्षेत्र 10 करोड़, सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ व व्यापार क्षेत्र में 1 करोड़ है। ऋण सुविधा व ब्याज अनुदान में नवीन/विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम ऋण राषि व ब्याज अनुदान में 25 लाख रूपये तक 9 प्रतिषत, 25 लाख से 5 करोड़ रूपये तक 7 प्रतिषत तथा 5 करोड़ से 10 करोड़ रूपये तक 6 प्रतिषत है।
मार्जिन मनी अनुदान के रूपमें परियोजना लागत का 25 प्रतिषत अथवा 25 लाख रूपये जो भी कम हो, ऋण वितरण के उपरांत तीन वर्ष तक उद्यम संचालित होने पर ऋणी के खाते में समायोजित होगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना में उद्यम के लिये आवेदन करने के लिये दस्तावेज में आधारकार्ड/जनआधार कार्ड, फोटो, जाति प्रमाण-पत्र व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनिवार्य है।
उन्होंने बताय कि शिविर के दौरान संभागियों को उद्योग विभाग की अन्य योजनाओ की जानकारी प्रदान की गई।
केम्प के दौरान 28 प्रार्थियों ने भाग लिया, जिन्हें ऋण आवेेदन करने सम्बन्धी जानकारी दी गई। केम्प में भीमराम समन्वयक डिक्की एवं कमलसिंह खींची, मुख्य प्रबन्धक, जिला अग्रणी बैंक द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रार्थियों को बैंक सम्बन्धी जानकारी देते हुए योजना में लाभ लेने के लिये प्रोत्साहित किया गया।
रिपोर्ट: कपिल डांगरा, जैसलमेर