दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) को राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। आज यानी 8 अगस्त, 2024 को सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई थी। बता दे कि सीएम केजरीवाल पिछले कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
दिल्ली आबकारी नीति CBI मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।
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— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 8, 2024
बुधवार (7 अगस्त, 2024) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से पूछा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देनी वाली अर्जी में अब कौन सा पहलू बचा है, जबकि आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट ने कहा कि यह अब केवल अकादमिक मुद्दा है। हाईकोर्ट ने पूछा कि यदि ईडी की याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो क्या एजेंसी मुख्यमंत्री को फिर अरेस्ट करेगी?
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ईडी के एडवोकेट से कहा, ”मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर मैं आपकी याचिका मंजूर कर लेती हूं तो क्या होगा। क्या आप उन्हें फिर अरेस्ट कर लेंगे।” इस पर ईडी के एडवोकेट ने कहा कि गिरफ्तारी का कोई प्रश्न ही नहीं है और किसी ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध नहीं घोषित किया है। जस्टिस कृष्णा ने यह भी कहा इस केस में दायर अर्जी इतनी अच्छी तरह तैयार की गयी है कि वह भ्रमित हो गईं। बता दे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। सीएम केजरीवाल ने चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा लिया था। फिर 2 जून, 2024 को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था।