
वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी (Tina Dabi) ने बाड़मेर जिले (Barmer District) में आगामी दो माह के लिए आतिशबाजी एवं पटाखों को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश सरकारी गतिविधियों सेना, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, होमगार्ड एवं कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियो पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा संपूर्ण जिले में ड्रोन संचालन निषेध करते हुए निकटतम पुलिस थानों में ड्रोन जमा कराने के निर्देश दिए हैं। ड्रोन जमा नही करवाने पर ड्रोन संचालक के खिलाफ़ कार्यवाही की जाएगी।
