RBI की गाइडलाइन के मुताबिक 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम वॉलेट में पैसे जमा नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग (FASTag) है तो आपको इसे चेंज करना होगा। आपने ऐसा नहीं किया तो आपको दोगुना टोल भी चुकाना पड़ सकता है।
नियमों के अनुसार फास्टैग से पेमेंट न होने पर दोगुना टोल देना होता है। हालांकि 29 फरवरी से पहले आप जो भी पैसा पेटीएम वॉलेट में ऐड करेंगे उसे आप 29 फरवरी के बाद भी खर्च कर सकेंगे। भारत में पेटीएम के सबसे ज्यादा FASTag यूजर्स हैं।
इसके अलावा आप बैंक या फास्टैग डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए भी फास्टैग ले सकते हैं। आप वहां जाकर जरूरी डॉक्यूमेंट देकर और तय फीस चुका कर फास्टैग ले सकते हैं। डिजिटल पेमेंट्स में स्पेशलाइजेशन वाली फिनटेक फर्म पेटीएम ने मंगलवार (13 फरवरी) को कहा कि उसके QR कोड्स हमेशा की तरह काम करते रहेंगे।
जिससे मर्चेंट्स यानी व्यापारियों को 29 फरवरी 2024 के बाद भी पेमेंट्स एक्सेप्ट करने की अनुमति मिलेगी। साथ ही कंपनी ने यह भी कहा कि पेटीएम साउंडबॉक्स और कार्ड मशीन जैसे पेमेंट डिवाइसेज भी हमेशा की तरह चालू रहेंगे। मर्चेंट्स को ऑप्शन तलाशने की जरूरत नहीं है।