आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास पर हुई मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज लिया है। जानकारी के मुताबिक, इस मामले में पुलिस ने करीब चार घंटे तक स्वाति से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।
इससे पहले गुरुवार रात को एम्स में स्वाति का करीब चार घंटे मेडिकल टेस्ट हुआ। सूत्रों की माने तो मालीवाल ने विभव कुमार का नाम पीसीआर कॉल्स में लिया है और अब तक एफआईआर भी बिभव के खिलाफ दर्ज हुई है। मालीवाल सीएम आवास पर टैक्सी से पहुंची थी।
बता दे कि स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट करने और अभद्रता के आरोप लगाए हैं। मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस एक्शन में है। हालांकि, एफआईआर के बाद से विभव कुमार का कुछ पता नहीं चला है। पुलिस टीम जब विभव कुमार पर पहुंची तो विभव की पत्नी मिली। पुलिस की तकरीबन 10 टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबरों की माने तो अब पुलिस सीएम आवास पर लगे सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी और सबूत इकट्ठा जुटाएगी।
मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था : स्वाति मालीवाल
आप नेता स्वाति मालीवाल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, ”मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्यवाही होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने Character Assassination करने की कोशिश की, ये बोला की दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल ज़रूरी नहीं है, देश के मुद्दे ज़रूरी हैं। बीजेपी वालों से ख़ास गुज़ारिश है इस घटना पे राजनीति न करें।”
मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्यवाही होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने Character Assassination करने की कोशिश की, ये बोला…
— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) May 16, 2024
इन धाराओं में केस दर्ज
दिल्ली पुलिस के अनुसार, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में विभव कुमार के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस थाने मेंआईपीसी की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द बोलना या कोई इशारा करना) और धारा 323 (हमला करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
वही, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना को संज्ञान में लिया है और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही उन्होने कहा था कि स्वाति मालीवाल सोमवार (13 मई) को सीएम केजरीवाल से मिलने आई थीं। वो ड्रॉइंग रूम में इंतजार कर रही थीं। तभी विभव कुमार वहां पहुंचे और उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता की।
स्वाति मालीवाल के आरोप पर संजय सिंह का बयान pic.twitter.com/gc2VopzlMk
— AAP (@AamAadmiParty) May 14, 2024