शून्यकाल के दौरान सदन में बोलते हुए राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने कहा कि राजस्थान के करौली जिले की हिंडौन तहसील के ग्राम लिलोटी, देदरौली, टोडूपुरा एवं खोरा के समीप अधिसूचित खनिज लौह आयरन-और ब्लॉक के विद्यमान अथाह भंडार की नीलामी पूर्वानुमोदन हेतु पूर्व राजस्थान सरकार द्वारा केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं होने से करौली एवं धौलपुर जिले का समग्र विकास बाधित हो रहा है, जबकि इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
खनिज ब्लॉक की नीलामी के प्रस्ताव
इसके लिए पूर्व राजस्थान सरकार द्वारा खनिज ब्लॉक की नीलामी के पूर्वानुमोदन हेतु केंद्र को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। परन्तु इन प्रस्तावों पर केंद्र सरकार के अनुमोदन के अभाव में करौली एवं धौलपुर जिले में रोजगार के अवसर सहित समग्र विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है।
सांसद ने भारत सरकार से मांग की है कि राजस्थान के करौली जिले की तहसील हिंडौन में ग्राम लिलोटी, ग्राम देदरौली, ग्राम टोडूपुरा एवं ग्राम खोरा के समीप अधिसूचित खनिज लौह आयरन-ओर ब्लॉक की नीलामी करने हेतु पूर्वानुमोदन कर राजस्थान करौली एवं धौलपुर जिले के क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार के अवसर सहित समग्र विकास में सहभागी बनें।
सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता
सांसद डांगी ने कहा कि राजस्थान के करौली जिले में खनिज की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। जिसमें करौली जिले की तहसील हिंडौन में ग्राम लिलोटी, ग्राम देदरौली, ग्राम टोडूपुरा एवं ग्राम खोरा के समीप अधिसूचित खनिज लौह आयरन-ओर ब्लॉक का अताह भण्डार विद्यमान है।
यहां लौह आयरन-और खनिज का खनन किया जाता है तो क्षेत्र के समग्र विकास हेतु न सिर्फ एक ऐतिहासिक कदम होगा, बल्कि करौली एवं धौलपुर क्षेत्र में रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने बताया कि एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 10बी (2) के अनुसार, खनिज नीलामी नियम, 2015 के नियम 16 के उप और नियम 1 के प्रावधान के साथ पढ़ा जाकर समग्र लाइसेंस देने के लिए अधिसूचित खनिज की नीलामी के लिए खान मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।