जैसलमेर। विश्व बालश्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रम विभाग व एक्षन एड यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में ग्रामपंचायत अमरसागर में विधिक साक्षरता षिविर आयोजित किया गया।
षिविर में एक्षन एड यूनिसेफ के जिला समन्वयक इंजमामुलहक जाकिर ने बताया कि बालक एवं किषोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 24 में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी कार्याें में नियोजित नहीं किया जा सकता है तथा 14 से 18 वर्ष तक के बालकों को कारखानों, खानों व अन्य जोखिम भरे खतरनाक उद्योग व व्यापार में लगाया जाना भी प्रतिबंधित है।
इस दौरान ऐसे बालकों से कठोर श्रम नहीं लिया जाये तथा उनका शारिरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास हो सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने शोषण के विरूद्ध अधिकार, निःषुल्क और अनिवार्य षिक्षा का अधिकार, बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विधिक जानकारियां प्रदान की।
इस अवसर पर श्रम विभाग के प्रतिनिधि ने बालकों व मजदूरों के लिये विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां प्रदान की तथा उनका लाभ लेने की प्रक्रिया व पात्रता के बारे में बताया। पैरालीगल वॉलेन्टियर जगदीष कुमार ने विधिक सेवा कार्यक्रमों व राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारियां प्रदान की। षिविर में सरपंच प्रतिनिधि भगवानसिंह परिहार ने षिविर की व्यवस्था में सहयोग प्रदान करते हुए अंत में सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।
रिपोर्ट: कपिल डांगरा, जैसलमेर