Jaisalmer : गड़सीसर झील से सभी प्रकार के अतिक्रमण हटायें :न्यायाधीश डॉ. अफरोज

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जैसलमेर (Jaisalmer) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी), प्रधानपीठ नई दिल्ली के सदस्य (न्यायाधीश) डॉ. अफरोज अहमद की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जैसलमेर जिले की पर्यावरण योजना के निर्माण एवं एनजीटी के आदेशों की अनुपालना को लेकर प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में न्यायाधीश डॉ. अफरोज अहमद ने नगर परिषद आयुक्त लजपालसिँह सोढा को निर्देशित करते हुए कहा कि शहर के घरेलू कचरे का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए, साथ ही गड़सीसर झील से सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाकर उसके संरक्षण एवं संवर्धन के ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने गड़सीसर झील को जैसलमेर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय धरोहर बताते हुए इसके संरक्षण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता बताई। न्यायाधीश डॉ. अफरोज अहमद ने शहर से उत्पन्न होने वाले सॉलिड वेस्ट एवं लिक्विड वेस्ट के वैज्ञानिक एवं प्रभावी निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को जिला पर्यावरण योजना के अनुरूप कार्य करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए अनिवार्य जिम्मेदारी है। बैठक के दौरान खनन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी जगदीश चौधरी ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा विभिन्न प्रकरणों में पारित आदेशों की अनुपालना की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर परसराम सैनी, उपवन संरक्षक कुमार शुभम, उपवन संरक्षक (वन्यजीव) बृजमोहन गुप्ता, उपवन संरक्षक आईजीएनपी देवेन्द्रसिंह भाटी, नगरपरिषद आयुक्त लजपालसिंह सोढा , खनन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी जगदीश चौधरी सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी एवं एनजीटी के आदेशों की शत-प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

रिपोर्ट – कपिल डांगरा

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