राजस्थान के Barmer जिला मुख्यालय पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा हत्या के आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और पांच हजार का जुर्माना लगाया है। बता दे अभियुक्त सलीम पुत्र सफल निवासी पूंजासर को अपराध धारा 302 में दोषी मानते हुए कठोर आजीवन कारावास और 5000 के जुर्माने से दंडित किया है।
अपरलोक अभियोजन पूनम सिंह चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 मई 2023 को परिवादी ने धनाऊ थाना पुलिस में एक लिखित रिपोर्ट पेश करते हुए आरोप लगाया की मुलाजिम सलीम ने रात को अपनी पत्नी शबाना खातून की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी । जिसको धनाऊ पुलिस द्वारा उक्त मुलजिम के विरोध धारा 309, 302 में आरोप प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
जहां पर अभियोजन पक्ष की ओर से 29 गवाहन को परीक्षित करवाने व संकलित के रूप में 44 दस्तावेजात व तीन आर्टिकल को न्यायालय में प्रदर्शित किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पीयूष चौधरी ने अभियुक्त सलीम पुत्र सैफल निवासी पूजासर को धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए अधिकतम आजीवन कारावास और 5000 अर्थ दंड की सजा सुनाई।
रिपोर्ट: ठाकराराम मेघवाल