बागरा। गांधी बालिका आवासीय विद्यालय आकोली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर एवं सेशन न्यायाधीश के आदेश अनुसार पीएलवी फारुख खान मैहर के नेतृत्व में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय आकोली एवम ग्राम बागरा में बाल विवाह निषेध अभियान शिविर आयोजित किया गया ग्रामीण वासी और विद्यार्थियों को बाल विवाह की सम्पूर्ण जानकारी दी गई जिसमें वधु उम्र 18 वर्ष वर की उम्र 21 वर्ष कानूनी प्रावधान है इससे कम उम्र की शादी करने पर दंडनीय अपराध और सजा का प्रावधान है।
जिससे समाज में बढ़ रहे बाल विवाह की रोकथाम प्रशासन की ओर से विभिन्न तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं आवासीय विद्यालय में एक विद्यार्थियों को बाल श्रम बाल विवाह बाल अपराध सदर क्रीम पीड़ित प्रतिकर भरण पोषण पालनहार आपातकालीन सहायता टोल फ्री नंबर की समस्त जानकारी विद्यार्थियों और ग्रामीण वासियों को दी गई। इस अवसर पर पीएलवी फारुख खान मैहर एवम विद्यालय के प्रधानाअध्यापिका श्रीमती ऋतु प्रभा अध्यापक सज्जन कवर ,सोनल रावल, वार्डन धनकौर, चौकीदार रणसोडा राम , समस्त ग्रामीण वासी एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।