
Bhinmal। स्थानीय पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्नाटक राज्य में एक करोड़ रुपये की ठगी के दो मामलों में चार साल से फरार चल रहे वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी तेजाराम उर्फ दिनेश पुत्र लीलाराम जाति जाट निवासी चारणीयों की ढाणी पुनासा, पुलिस थाना भीनमाल, जिला जालोर है। आरोपी पर भीनमाल क्षेत्र में एक महिला के साथ दिनदहाड़े घर में घुसकर मारपीट कर गहने लूटने का भी गंभीर आरोप था।
मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ज्ञानचन्द यादव के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम गोदार व पुलिस उपअधीक्षक अन्नराजसिंह राजपुरोहित के सुपरविजन में थानाधिकारी रामेश्वरलाल भाटी के नेतृत्व में एसआई सरिता के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी निगरानी, मुखबिर तंत्र और कड़ी मेहनत से आरोपी की तलाश शुरू की और गुरूवार (10 अप्रैल 2025) को उसे दस्तियाब कर पुलिस थाना लाया गया।
यहां गिरफ्तार कर आरोपी से पूछताछ की गई, जिसमें उसने कबूल किया कि वह वर्ष 2021 में कर्नाटक राज्य में दो अलग-अलग ठगी के मामलों में शामिल रहा है। दोनों मामलों में उसने लगभग एक करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और तभी से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पूर्व में जारी स्थायी वारंट के तहत कार्यवाही की।
भीनमाल की घटना का पूरा विवरण
मंगलवार (8 अप्रैल 2025) को गोपालराम पुत्र मालाराम विश्नोई (उम्र 34 वर्ष), निवासी उम्मेद रेजिडेंसी भीनमाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता है। घटना के दिन वह बालसमंद बांध के पास किसी कार्य से गया हुआ था और उसकी पत्नी घर पर अकेली थी।
इसी दौरान तेजाराम उर्फ दिनेश घर में घुस आया और उसकी पत्नी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। आरोपी ने उसकी छाती पर बैठते हुए धारदार हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और कहा कि जो भी कीमती सामान है, वह निकाल दो। पीड़िता ने जब मना किया तो आरोपी ने उसके सिर पर हथियार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
इसके बाद आरोपी ने महिला के कानों की बाली, गले की चेन, हाथ की अंगूठी और अलमारी में रखे नकद रुपये, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, चेक बुक आदि लूट लिए। जाते समय महिला को दोबारा जमीन पर पटक कर फरार हो गया।
मुकदमा दर्ज एवं कानूनी कार्रवाई
घटना के आधार पर पुलिस थाना भीनमाल में मुकदमा संख्या 124/2025, धारा 333, 115(2), 307 भा.दं.सं. व 307 बीपीएसी एक्ट 2023 के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।
रिपोर्ट – परबतसिंह राव