
बाड़मेर (Barmer) भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 4 दिसंबर तक संबंधित बीएलओ की ओर से घर-घर जाकर मतदाताओं से परिगणना प्रपत्र भरवाने का कार्य किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर टीना डाबी ने शिव शिव विधानसभा क्षेत्र मंे एसआईआर प्रक्रिया का निरीक्षण करने के साथ संबंधित कार्मिकों से फीडबैक किया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर टीना डाबी ने उपखंड अधिकारी यक्ष चौधरी के साथ गुरूवार को शिव विधानसभा क्षेत्र में परिपत्र गणना वितरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों एवं कार्मिकों से फीडबैक लेने के साथ आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्हांेने मतदाताओं से परिगणना प्रपत्र भरने में बीएलओ का सहयोग कर सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता संबंधित जानकारी यथासंभव उपलब्ध कराएं। ताकि उनकी मैपिंग पूर्ववर्ती मतदाता सूची से की जा सके।, वर्तमान मतदाताओं की विगत एसआईआर मतदाता सूची के साथ मैपिंग जारीः जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी ने बताया कि मतदाता सूचियां https://voters.eci.gov.in/ पर अपलोड कर दी गयी है। साथ ही यह लिंक राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विगत एसआईआर की मतदाता सूची में अगर किसी वर्तमान मतदाता के माता-पिता, दादा-दादी आदि का नाम शामिल है तो सटीक और सत्यापित पारिवारिक संबंध के माध्यम से वंशावली मानचित्रण (मैपिंग) की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिस मतदाता का मिलान देश के किसी भी राज्य के विगत विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची के साथ हो जाता है तो उन्हें इस संपूर्ण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस तरह से मैपिंग मतदाताओं के लिए एक सुविधा जनित प्रक्रिया है। मैपिंग से प्राप्त सूचना कहां भरेंः आगामी 4 दिसंबर 2025 तक जारी गणना चरण के दौरान बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर दो प्रति में गणना प्रपत्र लेकर आ रहे हैं। इस गणना प्रपत्र में कुछ हिस्सा मुद्रित है जिसमें मतदाता की सामान्य जानकारी है जैसे नाम, ईपिक नंबर, पता, मतदाता सूची की क्रम संख्या, भाग संख्या एवं विधानसभा क्षेत्र, इसके अतिरिक्त इस गणना प्रपत्र में मतदाता की सामान्य जानकारी जैसे पिता अथवा अभिभावक का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर जीवन साथी की सूचना आदि भी भरे जाने हैं। इन सूचनाओं के अतिरिक्त मतदाता अगर विगत विशेष गहन पुनरीक्षण के समय की मतदाता सूची में शामिल था तो उन्हें उस समय की मतदाता सूची का क्रमांक, भाग संख्या, विधानसभा क्षेत्र, जिला आदि भरने हैं और अगर शामिल नहीं था तो अपने रिश्तेदार जैसे माता-पिता, दादा-दादी, नाना -नानी में से जो भी उस समय मतदाता थे उनका विवरण भरकर गणना प्रपत्र बीएलओ को जमा करवाना है। इस प्रकार से गणना प्रपत्र में ही मैपिंग का विवरण भरा जाना है। उन्होंने कहा कि हर योग्य मतदाता 4 दिसंबर तक अपनी एक नवीनतम रंगीन फोटो एवं आवश्यक सूचनाओं के साथ भरा हुआ गणना प्रपत्र अपने बीएलओ को जमा करा कर स्वच्छ एवं सही मतदाता सूची निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें एवं लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें।
रिपोर्ट- ठाकराराम मेघवाल
