आज यानी 24 अगस्त, 2024 को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) के साथ मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए बिभव कुमार (Bibhav Kumar) की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ा दी है। साथ ही कोर्ट ने बिभव की याचिका पर जांच अधिकारी से जवाब मांगा है।
न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद बिभव को आज (24 अगस्त, 2024) वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने जेल अधिकारीयों को अगली पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ही आरोपी बिभव को पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट में बिभव की ओर से एडवोकेट रजत भारद्वाज पेश हुए।
मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि वो बिभव के खिलाफ दाखिल चार्जशीट के पेजों की नंबरिंग कर दे। दरअसल, बिभव की ओर से कहा गया था कि चार्जशीट पन्नों पर पेज नंबर नहीं दिया गया है। ऐसे में उन्हें सभी दस्तावेज पूरे हैं या नहीं, ये पता नहीं चल पा रहा है। उसके बाद कोर्ट ने पेजों पर नंबरिंग करने का आदेश दिया।
आपको बता दे, दिल्ली पुलिस ने 16 जुलाई, 2024 को आरोपी बिभव के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने बिभव के खिलाफ आईपीसी की धाराएं 308, 354, 354 बी, 506, 509 और 341 लगाई है। आरोप पत्र में आईपीसी की धारा 201 जोड़ी भी गई है। पुलिस ने इस मामले में 100 से पूछताछ की और 50 को गवाह बनाया है।
बता दे, बिभव कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय में भी जमानत याचिका दाखिल की है जो अभी लंबित है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जुलाई, 2024 को बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद बिभव ने सर्वोच्च न्यायालय का रूख किया था। इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई, 2024 को अपना बयान दर्ज कराया था। वही दिल्ली पुलिस ने 18 मई, 2024 को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीएम केजरीवाल के पूर्व पीए बिभव कुमार ने बीते 13 मई, 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल पर कथित तौर पर हमला किया था। बिभव के खिलाफ बीते 16 मई, 2024 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के मामला दर्ज किया गया था। स्वाति मालीवाल ने बयान में कहा था कि विभव ने गालियां दी और थप्पड़ मारा।