Maharashtra: शरद पवार को बड़ा झटका, चुनाव आयोग ने माना अजित पवार गुट को असली NCP

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इस साल लोकसभा चुनाव होने वाला है. इससे पहले NCP सुप्रीमो शरद पवार को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, चुनाव आयोग ने मंगलवार (6 फरवरी) को अजित पवार गुट को असली NCP करार दिया है. साथ ही कहा है कि, अजित पवार गुट को NCP का नाम और चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने का अधिकार है.

हालांकि आयोग ने शरद पवार को नई पार्टी के गठन के लिए तीन नाम देने को कहा है. ये नाम बुधवार (7 फरवरी) शाम 3 बजे तक देने होंगे. आयोग ने कहा कि उसने तमाम सबूतों के मद्देनजर और कई सुनवाई के आधार पर ये निर्णय लिया है. चुनाव आयोग ने कहा कि 6 महीने से अधिक समय तक चली 10 से अधिक सुनवाई के बाद आयोग ने NCP में विवाद का निपटारा किया और अजीत पवार गुट के पक्ष में फैसला सुनाया.

चुनाव आयोग शरद पवार को अपने नए राजनीतिक गठन के लिए एक नाम का दावा करने और आयोग को तीन प्राथमिकताएं प्रदान करने का एक बार का विकल्प प्रदान करता है. रियायत का उपयोग 7 फरवरी, 2024 को दोपहर 3 बजे तक किया जाना है.

चुनाव आयोग ने कहा कि प्रतिष्ठित कानूनी टीमों की 10 से अधिक सुनवाई के बाद अजीत पवार को NCP का नाम और प्रतीक मिला है। निर्णय में ऐसी याचिका की रखरखाव के निर्धारित परीक्षणों का पालन किया गया जिसमें पार्टी संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का परीक्षण, पार्टी संविधान का परीक्षण और संगठनात्मक और विधायी दोनों बहुमत के परीक्षण शामिल थे.

चुनाव आयोग ने कहा कि मामले की इस परिस्थिति में विधायी विंग में बहुमत के परीक्षण को समर्थन मिला, जहां दोनों समूहों को पार्टी संविधान और संगठनात्मक चुनावों के बाहर काम करते हुए पाया गया है. इस प्रकार, पद पर रहने वालों को मुख्य रूप से निर्वाचक मंडल के स्व-नामांकित सदस्यों द्वारा नियुक्त किया गया और आंतरिक पार्टी लोकतंत्र के विरुद्ध माना गया.

आयोग ने आगे कहा कि संगठनात्मक बहुमत होने के अपने दावे के समर्थन में शरद पवार समूह के दावे में समयसीमा के संदर्भ में गंभीर विसंगतियों के परिणामस्वरूप उनका दावा अविश्वसनीय हो गया. महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव की महत्वपूर्ण समयसीमा को ध्यान में रखते हुए, शरद पवार गुट को चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 39AA का पालन करने के लिए विशेष रियायत दी गई है, जो राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंटों को सत्यापन करने की अनुमति देता है.

बता दे कि पिछले वर्ष अजित पवार ने बगावत करते हुए NCP दो फाड़ कर दी थी. अजित ने पार्टी पर अधिकार का दावा ठोका था. उन्होंने अपने गुट को असली NCP बताया था. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी अजिट गुट को असली NCP करार दे दिया था. वही शरद पवार गुट ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. अब चुनाव आयोग ने भी अजित पवार गुट को असली NCP करार देते हुए शरद पवार को बड़ा झटका दिया है.

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