![रीता बहुगुणा जोशी](https://jagruktimes.co.in/wp-content/uploads/2024/02/821.jpg)
बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ की एक कोर्ट ने 6 महीने की जेल की सजा सुना दी है. सजा के साथ ही कोर्ट ने उनके ऊपर 1100 रुपए का जुर्माना भी लगाया लगाया है. हालांकि, सजा सुनाए जाने के कुछ ही देर बाद कोर्ट ने रीता को अंतरिम जमानत दे दी.
MP-MLA कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने यह सजा सुनाई है. बता दे कि बीजेपी सांसद ने साल 2012 के यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया था. इसी मामलें में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है.
आपको बता दे ये मामला 2012 का है. उस वक्त रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस में थीं। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि रीता बहुगुणा ने प्रचार का वक्त खत्म होने के बाद भी एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया था. विपक्षी दलों ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया. स्टैटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट मुकेश चतुर्वेदी की ओर से कृष्णानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.
फरवरी 2021 को जोशी के विरुद्ध कोर्ट ने आरोप तय किए थे. उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-126 के तहत दोषी पाया गया. कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की जेल और 1000 के जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत 100 का जुर्माना लगाया.
सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने जोशी को हिरासत में ले लिया. बाद में उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने उन्हें 20,000 रुपये के बांड और जमानत राशि जमा करने पर अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया.
जानकारी के मुताबिक, साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थीं. रीता बहुगुणा जोशी यूपी के पूर्व सीएम दिवंगत एचएन बहुगुणा की बेटी हैं. वर्तमान में वह प्रयागराज सीट से बीजेपी सांसद है.