अपहरण केस में बाहुबली नेता धनंजय सिंह को 7 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

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बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। धनंजय सिंह पर जौनपुर की MP/ MLA कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने धनंजय को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी के मामले में सजा सुनाई है।

मंगलवार (5 मार्च, 2024) को अपर सत्र जज चतुर्थ/MP/ MLA शरद कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को अपहरण और रंगदारी मामले में दोषी करार दिया था। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। साथ ही कोर्ट ने सजा पर सुनवाई के लिए 6 मार्च की तारीख तय की थी।

बता दे, धनंजय सिंह पर नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण कर धमकी देने और रंगदारी मांगने का आरोप साबित हुआ है। इसी मामले में कोर्ट ने धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम सात साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के तुरंत बाद धनंजय सिंह को दोबारा जेल भेज दिया गया।

जानकारी के मुताबिक, 10 मई 2020 को जौनपुर के लाइन बाजार थाने में मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने अपहरण और रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए धनंजय सिंह और उनके सहयोगी विक्रम पर केस दर्ज कराया था। पुलिस की दी गई शिकायत पर आरोप लगया गया था कि विक्रम अभिनव का अपहरण कर पूर्व सांसद के घर पर ले गया था।

वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए वादी की फर्म को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव डालने लगे। उनके इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगा। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने धनंजय और उनके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

बता दे कि धनंजय सिंह ने साल 2014 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। फिर वह साल 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। धनंजय ने इस बार भी जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। इसकी पुष्टि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट से की थी। उन्होंने दो मार्च को ‘एक्स’ पर अपनी पोस्ट में लिखा था कि “साथियों! तैयार रहिए…लक्ष्य बस एक लोकसभा 73, जौनपुर.”

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