शराब घोटाला केस में SC ने AAP नेता संजय सिंह को दी जमानत

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार ( 2 अप्रैल, 2024) को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की बेंच ने संजय सिंह को जमानत देने का आदेश दिया।

मिली जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से पूछा कि क्या संजय सिंह को और अधिक समय तक हिरासत में रखने की जरूरत है ? इसपर ईडी ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया।

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, आप नेता संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि लंच के पहले और लंच के बाद 2 कार्यवाही हुई। लंच के पहले कोर्ट ने कहा कि जैसी बहस हुई है उस आधार पर संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। आप इस पर निर्देश लेकर आएं और बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिख दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ईडी आई और कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है इन्हें बेल दे दी जाए।

वही, सुप्रीम कोर्ट द्वारा संजय सिंह को जमानत दिए जाने पर संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी संघर्ष जारी है, जब तक हमारे तीनों भाई बाहर नहीं आ जाते तब तक हम कोई जश्न नहीं मना रहे हैं बस न्यायपालिका का धन्यवाद करते हैं। सत्यमेव जयते। आज नहीं आएंगे, वे कल तक आएंगे।

बता दे कि संजय सिंह को केंद्रीय एजेंसी ईडी ने 4 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली में उनके आवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि कारोबारी दिनेश अरोड़ा के एक कर्मचारी ने संजय सिंह के घर पर दो बार में 2 करोड़ रुपये पहुंचाए हैं। बता दें, 19 जुलाई 2023 को अप्रूवर बने दिनेश अरोड़ा के बयान में पहली बार संजय सिंह का नाम आया।

संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ (मानहानि) शिकायत की और फिर ईडी ने बिना किसी समन के उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन निचली कोर्ट को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था। इसके बाद सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बता दे कि संजय सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं।

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