झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर 1000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने ये जुर्माना जवाब दाखिल करने में देरी की वजह से लगाया है। हालांकि, कोर्ट ने राहुल गांधी को दी गई राहत बरकरार रखा है। हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। बता दे कि ये मामला मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है।
झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 1000 रुपये का जुर्माना
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— News24 (@news24tvchannel) May 17, 2024
आपको बता दे, चाईबासा के MP-MLA कोर्ट ने तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के केस में राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। राहुल गांधी ने व्यक्तिगत छूट के लिए याचिका दायर की थी।
मगर ट्रायल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था और राहुल गांधी को 27 मार्च को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा था। वही, राहुल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। झारखंड हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट पर एक महीने के लिए रोक लगा दी।
वही, राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा MP-MLA कोर्ट की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इस केस में हाईकोर्ट ने राहुल और शिकायतकर्ता दोनों को नोटिस जारी किया था। राहुल द्वारा जवाब दाखिल करने में देरी से कोर्ट नाराज हो गई और उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जानकारी के मुताबिक, चाईबासा के रहने वाले प्रताप कटियार ने राहुल के खिलाफ 27 जून 2018 को मामला दर्ज कराया था। उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा था कि भाजपा में एक हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। यह कांग्रेस में संभव नहीं है।