सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और नगर में यातायात को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से नगर विकास न्यास, बाड़मेर की ओर से गुरुवार को बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 3 नवंबर को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना में की गई। यू आई टी सचिव श्रवण सिंह राजावत ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत “सर्किट हाउस से नवले की चक्की, मेडिकल कॉलेज, जालीपा -जैसलमेर रोड” (मार्गाधिकार 200 फीट एवं ग्रीनबेल्ट क्षेत्र 100 फीट) में किए गए अस्थाई अतिक्रमणों को हटाया गया। नगर विकास न्यास की टीम ने पुलिस बल की उपस्थिति में कई दुकानों, ढांचों और अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। अभियान के दौरान दो व्यक्तियों की ओर से गतिरोध करने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। इस कार्रवाई के दौरान जिन प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही की गई, उनमें रिषभ गम एंड केमिकल जालिपा, पालीवाल मोटर्स, राजपुरोहित होटल, महादेव होटल, सरस्वती हाईवे होटल, बालाजी होटल, थार सर्विस सेंटर, श्रीराम भोजनालय, केजीएन कूलर्स, नोखा बम्पर हाउस, श्री करणी मोटर गैराज, थार रेस्टोरेंट, थार ट्रेवल्स, थार होटल एंड कैफे, मां वांकल किराणा स्टोर, मारूति खनिज उद्योग, दिनेश मेडिकल एंड जनरल स्टोर, खिलजी वेल्डिंग वर्क्स, मानसिंह जालिपा, थानसिंह, जय माँ भवानी टेलर्स, चुतरसिंह जालीपा, भैराराम पुत्र पूंजाराम, माँ हिंगलाज एंटरप्राइजेज, हैप्पी टी पॉइंट, दुर्गेश बेकरी, रामदेव टेलर्स, आईनाथ भोजनालय, सूर्या टी पॉइंट, चौधरी भोजनालय सहित अनेक व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राजस्व ग्राम जालीपा के खसरा संख्या 749/314 (0.0403 है.), 750/314 (0.1220 है.) खातेदार डा. हनुमान राम चौधरी पुत्र सादुला राम तथा खसरा संख्या 748/314 (1.0518 है.) खातेदार खेतु देवी पत्नी देवा राम एवं जेतमाल राणा खान पुत्र खान मोहम्मद की भूमि पर काटी गई कॉलोनियां पूर्णतः अवैध पाई गई हैं। इन कॉलोनियों में जिन व्यक्तियों ने भूखंड खरीदे हैं, उनकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं खरीदारों की होगी नगर विकास न्यास किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार नहीं करेगा। न्यास सचिव श्रवण सिंह राजावत ने बताया कि वर्तमान में मार्गाधिकार और ग्रीनबेल्ट क्षेत्र में किए गए अस्थाई निर्माणों को हटा दिया गया है, जबकि बाड़मेर -जैसलमेर रोड़ पर मार्गाधिकार क्षेत्र में किए गए स्थायी निर्माणों को 7 दिनों के पश्चात पुनः हटाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि ‘‘सर्किट हाउस से नवले की चक्की, मेडिकल कॉलेज, जालीपा’’ के मध्य स्थित गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ भूमि के खातेदार अगले सात दिनों में अपने निर्माण संबंधी आवेदन नगर विकास न्यास में प्रस्तुत करें, अन्यथा चिह्नित अवैध निर्माणों को नियमानुसार ध्वस्त किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाकर प्रशासन का सहयोग करें, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के क्रम में शुक्रवार को नगर विकास न्यास की ओर से मारवाड़ होटल से सर्किट हाउस तक एवं सांसियों का तला रिंग रोड, सांचल फोर्ट, शिवकर रोड, सिणधरी रोड, बाड़मेर-जोधपुर रोड एवं मेडिकल कॉलेज रिंग रोड जालीपा तक निर्धारित मार्गाधिकार में किए गए स्थाई एवं अस्थाई अतिक्रमणों को हटाने की अगली चरण की कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट- ठाकराराम मेघवाल
