दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। मंगलवार (9 अप्रैल) को हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी।
दरअसल, सीएम केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। इस याचिका को जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने गिरफ्तारी को जायज माना है।
कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ईडी द्वारा जमा की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। केजरीवाल अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे।
कोर्ट ने कहा कि ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता के साथ-साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में भी शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं है बल्कि गिरफ्तारी को चुनौती दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने याचिका में गिरफ्तारी को गलत बताया है।
बता दें कि ईडी ने 21 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 22 मार्च को उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने उन्हें एक अप्रैल तक ईडी रिमांड पर भेज दिया। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस वक्त सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।