सरकारी बैंक। टैक्स की चोरी करने पर आयकर विभाग किसी को नहीं बख्शता है, चाहे आम करदाता हो या व्यापारी। हालांकि इससे जुड़ी ज्यादातर कार्रवाई व्यापारी, कंपनी और आम टैक्सपेयर्स के खिलाफ सुनने को मिलती है। लेकिन सरकारी संस्थाओं के खिलाफ भी आईटी डिपार्टमेंट एक्शन लेने से नहीं चूकता है। आयकर विभाग ने एक सरकारी बैंक के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक ऑफ इंडिया पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
पब्लिक सेक्टर बैंक ने गुरुवार को कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ आयकर आयुक्त, राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (NAFC) के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में है. इसमें कहा गया कि बैंक का मानना है कि उसके पास इस मामले में अपनी स्थिति को उचित रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं.
बैंक पर क्यों लगा बड़ा जुर्माना
बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, “उसे आयकर विभाग, आकलन इकाई से एसेसमेंट ईयर 2018-19 से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 270A के तहत आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें विभिन्न नियमों के उल्लंघनों पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।” बैंक ने कहा, “इसलिए उम्मीद है कि पूरी जुर्माना मांग कम हो जाएगी। ऐसे में बैंक की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।”