सरकार का बड़ा एक्शन, अश्लील कंटेंट परोसने वाले कई OTT प्लेटफॉर्म बैन

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सरकार का बड़ा एक्शन, अश्लील कंटेंट परोसने वाले कई OTT प्लेटफॉर्म बैन 3

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की है। ये प्लेटफॉर्म वीडियो माध्यम से लोगों को अश्लील कंटेंट परोस रहे थे। मंत्रालय ने इन्हें बैन कर दिए हैं।

मंत्रालय ने 19 वेबसाइटें, 10 ऐप्स (गूगल प्ले स्टोर पर 7, एप्पल एप स्टोर पर 3) और इन प्लेटफॉर्मों से जुड़े 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रोक लगा दी है। अब देशभर में ये प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म कहीं भी देखे नहीं जा सकेंगे।

इन प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों और मीडिया तथा मनोरंजन, महिला अधिकारों और बाल अधिकारों में विशेषज्ञता वाले डोमेन विशेषज्ञों के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत लिया गया है।

पीआईबी (PIB) द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बार-बार ‘रचनात्मक अभिव्यक्ति’ की आड़ में अभद्र, अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करने के लिए प्लेटफार्मों की जिम्मेदारी पर बल दिया है। 12 मार्च, 2024 को अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि अभद्र और अश्लील कंटेंट प्रकाशित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को हटा दिया गया है।

बैन किए ओटीटी प्लेटफार्मों की लिस्ट

  1. ड्रीम्स फिल्म्स
  2. नियॉन एक्स वीआईपी
  3. मूडएक्स
  4. वूवी
  5. बेशर्म
  6. मोजफ्लिक्स
  7. येस्मा
  8. हंटर्स
  9. हॉट शॉट्स वीआईपी
  10. अनकटअड्डा
  11. रेबिट
  12. फ्यूजी
  13. ट्राई फ्लिक्स
  14. एक्स्ट्रामूड
  15. चिकूफ़्लिक्स
  16. एक्स प्राइम
  17. न्यूफ़्लिक्स
  18. प्राइम प्ले

पीआईबी के अनुसार, इन प्लेटफार्मों पर डाले गए कंटेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभद्र, अश्लील और महिलाओं को अपमानजनक तरीके से चित्रित करने वाला पाया गया। इसमें विभिन्न अनुचित संदर्भों में नग्नता और यौन कृत्यों को दर्शाया गया है, जैसे कि शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, अनाचारपूर्ण पारिवारिक रिश्ते आदि।

सामग्री में यौन संकेत शामिल थे और कुछ उदाहरणों में, किसी भी विषयगत या सामाजिक प्रासंगिकता से रहित अश्लील एवं यौन रूप से स्पष्ट दृश्यों के लंबे खंड शामिल थे। कंटेंट को प्रथम दृष्टया आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67ए, आईपीसी की धारा 292 तथा महिलाओं के स्त्रीग अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 का उल्लंघन माना गया था।

पीआईबी के अनुसार, ओटीटी ऐप्स में से गूगल प्ले स्टोर पर एक ओटीटी ऐप के 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड थे, जबकि अन्य दो के 50 लाख से अधिक डाउनलोड थे। इस बीच, इन ओटीटी प्लेटफार्मों के सोशल मीडिया खातों पर 32 लाख से अधिक यूजर की संख्या है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ लगातार जुड़ाव

पीआईबी के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बैठकों, वेबिनार, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से आईटी नियम, 2021 के तहत स्थापित ओटीटी प्लेटफार्मों और उनके स्व-नियामक निकायों के साथ लगातार इस संबंध में जागरूकता का प्रयास करता है।

भारत सरकार ओटीटी उद्योग की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में कई उपाय किए गए हैं। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वेब सीरीज के लिए ओटीटी पुरस्कार की शुरुआत, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में ओटीटी प्लेटफार्मों के साथ सहयोग तथा नियामक ढांचे की स्थापना शामिल है। इसमें आईटी नियम, 2021 के तहत स्व-नियमन पर बल दिया गया है।

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