Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 2 जून को ही करना होगा सरेंडर

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दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से तगड़ा झटका लगा है। सीएम केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी यह जमानत खारिज कर दी है।

बता दे कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। रजिस्ट्री के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की परमिशन दी है। सीएम केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा। दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस में केजरीवाल अंतरिम जमानत पर 1 जून तक जेल से बाहर हैं।

बता दे कि 10 मई, 2024 को अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता से अंतरिम जमानत मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के लिए कहा गया था।

याचिका में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था?

अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका उन्होंने एक सप्ताह के लिए अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें कुछ गंभीर बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी है। जिसमें उन्हें कुछ समय लगेगा।

बता दे कि दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे। हालांकि, सीएम केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे।

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