कोर्ट से नही मिली अरविंद केजरीवाल को राहत, 1 अप्रैल तक बढ़ी ED रिमांड

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दिल्ली शराब नीति केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार (28 मार्च, 2024) को एक बार फिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने केजरीवाल की ईडी रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब केजरीवाल 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड में रहेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल, 2024 को होगी। मालूम हो कि 6 दिन की रिमांड समाप्त होने के बाद ईडी ने केजीरवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था।

बता दे कि इस मामले की सुनवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने की। कोर्ट में ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू पेश हुए। वहीं सीएम केजरीवाल की ओर से सीनियर वकील रमेश गुप्ता कोर्ट में पेश हुए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया।

खबर एजेंसी ANI के मुताबिक, दिल्ली सीएम की रिमांड मांगते हुए ईडी ने कहा कि एक मोबाइल फोन (अरविंद केजरीवाल की पत्नी) में डेटा निकाला गया है और फिलहाल उसका विश्लेषण किया जा रहा है। हालांकि, अन्य चार डिजिटल डिवाइस से मिला डेटा (सीएम केजरीवाल से जुड़ा) सीज कर दिया गया है, जो कि 21 मार्च, 2024 को दिल्ली सीएम के परिसर से तलाशी के दौरान पाया गया था। यह डेटा निकाला जाना बाकी है।

कोर्ट में क्या बोले अरविंद केजरीवाल?

कोर्ट से बोलने की परमिशन मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये केस दो वर्ष पहले से चल रहा है। अगस्त 2022 को सीबीआई का केस फाइल हुआ था। ECIR फाइल हुई थी। उन्होंने कहा कि न तो मुझे किसी कोर्ट ने दोषी करार दिया है ना ही आरोप तय हुए हैं। ईडी ने 25 हजार पन्नों की फाइल जमा की है और बहुत सारे गवाहों को ला चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी दोष साबित नहीं हुआ है। मैं किसी बी कोर्ट में दोषी नहीं हूं। केजरीवाल ने कहा कि ईडी का मकसद सिर्फ मुझे फंसाना है।

सुनवाई से पहले क्या बोले केजरीवाल?

बता दे कि कोर्ट में सुनवाई से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “यह एक पॉलिटिकल षडयंत्र है और जनता इसका जवाब देगी।”

आपको बता दे, इस मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया था। बाद में कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक रिमांड में भेज दिया था।

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