Alvish Yadav को हाईकोर्ट से झटका, ड्रग्स और सांप के जहर से जुड़ा है पूरा मामला

3 Min Read
Alvish Yadav को हाईकोर्ट से झटका

यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव (Alvish Yadav) को सांप से जहर निकालने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दरअसल, रेव पार्टी और सांप से जहर निकालने के मामले में कोर्ट ने एल्विश यादव की चार्जशीट-समन रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। दिन पर दिन यूट्यूबर इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। एल्विश की जिंदगी से मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।

एल्विश संग कई लोगों पर मामला दर्ज

यूट्यूबर एल्विश ने इस याचिका को खारिज करने की अपील की थी। लेकिन यह मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एल्विश यादव की मांग को खारिज कर दिया। यूट्यूबर पर आरोप है कि वह रेव पार्टियों का आयोजन करते थे जहाँ वो विदेशी नागरिक को बुलाते थे। दावा किया गया है इस रेव पार्टी में सांप के जहर और अन्य मादक पदार्थ का सेवन करते थे। सोमवार को जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप से जहर निकालने के मामले में फैसला सुनाया है। यह मामला साल 2023 का बताया जा रहा है जिसमें यूट्यूबर एल्विश यादव के अलावा कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी।

जिंदा सांप के साथ बनाया वीडियो

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो, कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को रद्द करते हुए कहा – चार्जशीट रद्द करने के पर्याप्त आधार नहीं हैं याचिकाकर्ता के पास। पीएफए आर्गेनाइजेशन के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सभी पर रेव पार्टी में ड्रग्स, सांप के जहर का प्रयोग व जिंदा सांपों के साथ वीडियो बनाने का आरोप लगा था। इसी मामले में नोएडा सेक्टर-49 में एक थाने में दर्ज एफआईआर में एल्विश के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है। साथ ही अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समन भी जारी किया गया। 29 अप्रैल को एल्विश यादव ने अपनी चार्जशीट की याचिका में कहा था कि इसे दर्ज कराने वाला व्यक्ति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अधिकृत व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति खुद को पशु कल्याण अधिकारी बताकर झूठे दावें कर रहा है। इस याचिका में यह भी कहा गया था कि ना तो कोई सांप और ना ही कोई मादक पदार्थ उनके पास से बरामद हुआ है।

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version