भारत-पाक 1965 व 1971 की लड़ाई के बाद भारत आए पाक विस्थापित लोगों को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था लेकिन CAA कानून लागू होने के बाद पाक विस्थापित लोगों को नागरिकता का सुनहरा अवसर मिला। लेकिन पाक स्थापित लोगों को भारत का वीजा व भारत की नागरिकता के लिए कई भारत सरकार के दिशा निर्देश की पालना करना पड़ता है जो आमजन के लिए मुस्किल भरा काम हो गया है।
पाक से विस्थापित आए परिवारों का कहना है कि हमारा आधा परिवार भारत में तो आधा परिवार पाकिस्तान में रहता है उनके लिए वीजा बनाने के लिए कई सारे दिशा निर्देशों की पालना करना जिसमें 18 ग्रेड सिग्नेचर, एक वीजा के 30000 रुपए और साथ कई अन्य ऐसे नियमों की पालना करना जो आमजन के लिए मुश्किल भरा काम है। साथ ही उनका कहना है कि थार एक्सप्रेस के दौरान कम खर्चें से सैकड़ो परिवार भारत आए लेकिन फिर से थार एक्सप्रेस की सहूलियत शुरू होगी तो कई परिवार आपस मे मिल सकेंगे।
रिपोर्ट: ठाकराराम मेघवाल, बाड़मेर