कोलकाता। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली कांड पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में कहा है कि संदेशखाली में जमीन कब्जाने और महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होगी। संदेशखाली में टीएमसी से निलंबित शाहजहां शेख पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और गरीबों की जमीन कब्जाने का आरोप है।
अदालत ने कहा कि वह जांच की निगरानी करेगी और केंद्रीय जांच ब्यूरो को मछली पालन के लिए कृषि भूमि के अवैध रूपांतरण पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। जांच एजेंसी एक पोर्टल भी लेकर आई है, जहां लोग अपनी आवाज दर्ज करा सकते हैं।
इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि संदेशखाली में यदि यौन उत्पीड़न के एक प्रतिशत आरोप भी सही पाए गए तो यह ‘बेहद शर्मनाक’ स्थिति होगी और महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य के रूप में पश्चिम बंगाल की छवि खराब हो जाएगी। याचिकाकर्ता एवं वकील प्रियंका टिबरेवाल ने अदालत के समक्ष एक व्यापक संकलन रिपोर्ट सौंपी और उन्होंने कहा कि इसमें जमीन पर कब्जा करने और हिंसा के अलावा, यौन उत्पीड़न के कथित पीड़ितों के लगभग 100 हलफनामे शामिल हैं।