पहली बार भारत ने रोकी Indus Waters Treaty, पाकिस्तान को कड़ा जवाब

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पहली बार भारत ने रोकी Indus Waters Treaty, पाकिस्तान को कड़ा जवाब

देश में हुए भीषण पहलगाम आतंकी हमले, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई, के बाद भारत सरकार ने एक अभूतपूर्व और सख्त कदम उठाते हुए वर्ष 1960 की ऐतिहासिक सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का फैसला लिया है।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार शाम को इस निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा, “सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है, जब तक पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन पूरी तरह और स्पष्ट रूप से समाप्त नहीं करता।”

पुरानी घटनाओं पर नरम रहा भारत, अब बदला रुख

उल्लेखनीय है कि उरी (2016) और पुलवामा (2019) जैसे बड़े आतंकी हमलों के बावजूद भारत ने पहले कभी संधि को रोका नहीं था। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उरी हमले के बाद यह कहा था कि “रक्त और जल एक साथ प्रवाहित नहीं हो सकते।” इस बार भारत ने केवल बयान तक सीमित न रहकर, ठोस कार्रवाई का रास्ता अपनाया है।

पाकिस्तान के सामने अब क्या विकल्प हैं?

सिंधु जल संधि, जो विश्व बैंक की मध्यस्थता में बनी थी, विवादों के समाधान के लिए तीन-स्तरीय ढांचा प्रदान करती है। पहले स्तर पर भारत और पाकिस्तान के जल आयुक्तों की स्थायी सिंधु आयोग (PIC) समस्या सुलझाने की कोशिश करता है। यदि समाधान नहीं निकलता, तो मामला विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ के पास जाता है।

हालिया किशनगंगा और रैटल परियोजनाओं को लेकर विवाद में, इस तटस्थ विशेषज्ञ ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया था। यदि फिर भी विवाद बना रहता है, तो मामला हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration – PCA) तक पहुँच सकता है।

पाकिस्तान, जो इन परियोजनाओं पर PCA का रुख अपनाना चाहता था, को उस वक्त झटका लगा जब तटस्थ विशेषज्ञ ने नई दिल्ली के तर्कों को अधिक मजबूत माना।

क्या भारत संधि से पूरी तरह बाहर निकल सकता है?

संधि के अनुच्छेद XII के अनुसार, यह समझौता तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि दोनों देश इसे आपसी सहमति से समाप्त नहीं करते। कोई भी पक्ष इसे एकतरफा समाप्त नहीं कर सकता।

हालांकि, भारत 1969 की वियना संधि पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, जो दो देशों के बीच समझौतों के निर्माण और समाप्ति से संबंधित है, फिर भी भारत इसके कुछ प्रावधानों का मार्गदर्शन के रूप में पालन करता है।

हालांकि पूर्ण रूप से जल प्रवाह रोकना संभव नहीं, परंतु भारत संधि के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पश्चिमी नदियों—सिंधु, झेलम और चिनाब—पर जल भंडारण कर प्रवाह में कटौती कर सकता है। यह पाकिस्तान के लिए गंभीर जल संकट खड़ा कर सकता है, जो इन नदियों पर अत्यधिक निर्भर है।

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