ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) को श्रीराम जन्म भूमि विवाद मामले में टिप्पणी करने के मामले में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले अंतरिम राहत दे दी है।
खबरों के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद ओवैसी को अंतरिम राहत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई तक किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, असदुद्दीन ओवैसी ने श्रीराम जन्म भूमि विवाद मामले में टिप्पणी की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2019 राम जन्मभूमि फैसले पर असंतुष्टि जताई थी। ओवैसी ने अपने बयान में कहा था कि मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड की तरह वो कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। बता दे कि ओवैसी ने सिद्धार्थनगर में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ये बयान दिया था।
असदुद्दीन ओवैसी के इस इंटरव्यू शोहरतगढ़ डिग्री कॉलेज सिद्धार्थनगर के पूर्व प्राचार्य ने आपत्ति जताते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में परिवाद (complaint) दाखिल किया था। कोर्ट के आदेश पर ओवैसी के खिलाफ शोहरतगढ़ थाने में IPC की धारा 153-ए, 295-ए, 298 के तहत FIR दर्ज की गई थी।