आम आदमी पार्टी (‘आप’) को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पार्टी को अपना दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए 15 जून तक का वक्त दिया जाता है। यह दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण है।
इस जमीन का उद्देश्य राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्टरूम का निर्माण करना है। आप का पक्ष रखते हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2015 के दौरान ‘आप’ को यह जमीन दी गई थी। पार्टी देश की छह राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है और उसे भूखंड की जरुरत है।