शिवसेना (यूबीटी) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) को मानहानि मामले में गुरुवार (26 सितंबर, 2024) को जमानत मिल गई है। मुंबई के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (शिवडी कोर्ट) ने इस मामले में संजय राउत को जमानत दी है। राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के कुछ घंटों बाद मुंबई की कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने राउत की सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। ताकि उन्हें अपील दायर का समय मिल सकें। बता दे कि भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा संजय राउत पर मानहानि का मामला दर्ज किया गया था।
आपको बता दे, कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने संजय राउत को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत दोषी ठहराया और उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने के बाद राज्यसभा सांसद के एडवोकेट ने सजा को स्थगित करने और उन्हें जमानत देने के लिए दो याचिकाएं दायर कीं। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
क्या है पूरा मामला?
डॉ मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में संजय राउत पर निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने और उनके पति के खिलाफ मीरा भायंदर नगर निगम के तहत सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से जुड़े 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था।
मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में अपनी व्यापक शैक्षिक और सामाजिक कार्यों का उल्लेख किया, जिसमें रामनारायण रूइया कॉलेज, माटुंगा में 20 वर्षों से अधिक समय तक जैविक रसायन विज्ञान की प्रोफेसर के रूप में कार्य करना, 25 से अधिक कल्याणकारी गतिविधियों में शामिल होना, और स्लम विकास में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करना शामिल है। उनकी याचिका में समाज में उनकी “उत्कृष्ट प्रतिष्ठा” और शैक्षिक और सामाजिक क्षेत्रों में मान्यता का उल्लेख किया गया है।