Navi Mumbai में जन जागरुकता लाने की तैयारी, 721 इमारतों ने नहीं कराया फायर ऑडिट

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नवी मुंबई। नवी मुंबई में कई इमारतों और आवासीय परिसरों ने अभी तक इमारतों का फायर ऑडिट नहीं कराया है। फायर ब्रिगेड ने इन इमारतों और आवासीय परिसरों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। हाल ही में सानपाड़ा में पाम बीच रोड के पास एक आवासीय परिसर की नौवीं मंजिल पर आग लग गई।

सानपाड़ा की घटना ने फायर विभाग को चौकाया

इसके बाद बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को बचाने में फायर ब्रिगेड को आ रही दिक्कतों को देखते हुए बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में पूछताछ की गई तो पता चला कि बिल्डिंग का फायर सेफ्टी ऑडिट ही नहीं कराया गया है। जब नवी मुंबई में फायर ब्रिगेड से जानकारी ली गई तो आवासीय परिसरों के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।

महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम 2006 के अनुसार, नवी मुंबई महा नगरपालिका क्षेत्र में मौजूदा इमारत में स्थायी आग बुझाने की प्रणाली सुरक्षित करने के बाद, रहने वालों को सरकार द्वारा अनुमोदित एजेंसियों के माध्यम से अग्निशमन विभाग को फॉर्म बी प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।

जनवरी और जुलाई के महीने में नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना होता है। इसके बावजूद नवी मुंबई महा नगरपालिका क्षेत्र की इमारतें और आवासीय परिसर अग्निशमन व्यवस्था के प्रति उदासीनता बरत रहे हैं। अग्निशमन अधिकारियों ने कहा कि नवी मुंबई में धार्मिक स्थल, अस्पताल, औद्योगिक संपदा, सरकारी प्रतिष्ठान, आवासीय परिसर जैसी कुल 2,100 इमारतें हैं।

फॉर्म बी को नवीनीकृत करने में देरी करने या न कराने वालों पर अग्निशमन विभाग द्वारा कुल शुल्क का 10 प्रतिशत विलंब शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही 2023 में मॉकड्रिल के माध्यम से आवासीय परिसरों, अस्पतालों, स्कूलों और अन्य भवनों में निवासियों और कर्मचारियों को प्रतिबंधात्मक प्रशिक्षण दिया गया और यह कार्य इस वर्ष भी जारी है।

जब व्यावसायिक परिसरों का निरीक्षण किया गया तो यह बात सामने आई कि कुछ व्यावसायिक परिसरों ने छह साल से फायर ऑडिट नहीं कराया गया है। कुल मिलाकर आवासीय एवं व्यावसायिक परिसरों की अग्नि सुरक्षा ऑडिट के प्रति उदासीनता बरती जा रही है।

साल में दो बार भरना होगा फॉर्म

कब्जाधारी को साल में दो बार यानी जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर तक अग्निशमन विभाग में फॉर्म बी प्रमाणपत्र जमा करना आवश्यक है। तदनुसार, अनुसूची बी के अनुसार वार्षिक नवीनीकरण शुल्क का भुगतान प्रारंभिक एक महीने की अवधि के भीतर वर्ष में एक बार किया जाना आवश्यक है। यह प्रस्तावित है कि शुल्क के भुगतान के लिए एक महीने की अवधि तय की गई है, जिसके बाद हर साल नवीनीकरण शुल्क का 10 प्रतिशत विलंब शुल्क लगाया जाएगा। इसके साथ ही व्यवसाय मालिकों से 10 प्रतिशत विलंब शुल्क वसूलने का प्रस्ताव है और व्यवसाय के लिए अग्निशमन विभाग द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र को शुरुआती महीने के एक महीने के भीतर नवीनीकृत करना आवश्यक है।

किसके लिए बंधनकारक ?

सरकारी कार्यालयों, होटलों, लॉज, रेस्तरां, अस्पतालों, बहुमंजिला शैक्षणिक संस्थानों, वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों, थिएटरों और सिनेमा हॉलों, 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले आवासीय भवनों के लिए फायर ऑडिट अनिवार्य है।

जल्द ऑडिट कराने की तैयारी

वाशी के अग्निशमन अधिकारी पुरुषोत्तम जाधव का कहना है कि हम आवासीय परिसरों का फायर सेफ्टी ऑडिट अग्निशमन विभाग से जल्द से जल्द कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अग्निशमन विभाग द्वारा विशेष प्रतिनिधियों को नियुक्त कर आवासीय परिसरों में भेजकर अग्निशमन व्यवस्था के प्रति जनजागरूकता लाने का कार्य जारी है। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग उन इमारतों को भी नोटिस भेजने की तैयारी में है, जिन्होंने अभी तक फॉर्म बी जमा नहीं किया है। या जिनकी रेनोवेशन रिपोर्ट फायर ब्रिगेड तक नहीं पहुंची है।

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