
एक भारतीय नागरिक को Singapore में 11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामले में सिंगापुर हाई कोर्ट के जस्टिस Aidan Xu ने दोषी ठहराते हुए 14 साल, 3 महीने और 2 सप्ताह की सजा सुनाई है।
दोषी व्यक्ति की पहचान रामालिंगम सेल्वसेकरन के रूप में हुई है, जो सिंगापुर के जुरोंग वेस्ट इलाके में किराना दुकान चलाता था। 28 अक्टूबर 2021 को उसने अपनी दुकान के पीछे वाले कमरे में बच्ची को ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें कीं और उसे ओरल सेक्स के लिए मजबूर किया। घटना के बाद साहसी बच्ची किसी तरह वहां से भाग निकली और मदद के लिए आसपास के लोगों से संपर्क किया, जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रामालिंगम को हिरासत में ले लिया।
अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस शू ने कहा कि पीड़िता की उम्र और उसकी मानसिक परिपक्वता को देखते हुए उससे तत्काल प्रतिक्रिया या किसी बड़े को बताने की अपेक्षा करना उचित नहीं होता। इसके विपरीत, जिस तरह उसने भागकर मदद मांगी, वह सराहनीय था। शुरुआती पूछताछ में रामालिंगम ने लड़की के साथ गले लगने, चुम्बन और ओरल सेक्स करने की बात स्वीकार की थी, लेकिन बाद में बयान से मुकर गया। उसने खुद को निर्दोष बताते हुए तर्क दिया कि उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है और उसके खिलाफ कोई डीएनए साक्ष्य नहीं मिला।
हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि ऐसी शारीरिक स्थिति होने के बावजूद ओरल रेप संभव है और इस तर्क से पीड़िता के बयान की साख पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जज ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। जस्टिस शू (Justice Xu) ने कहा कि विशेषज्ञों ने समझाया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन (स्तंभन दोष) के बावजूद ओरल रेप (मौखिक बलात्कार) संभव था, और ये बिंदु पीड़िता की कहानी को गलत साबित नहीं करते।