Barmer News: जिले के पुलिस अधिकारियो की क्राइम मीटिंग, दिये आवश्यक निर्देश

4 Min Read

बाड़मेर। जिला पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र सिंह मीना ने कान्फेन्स हॉल में जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगण, वृताधिकारिगण, उप अधीक्षक पुलिस एससी/एसटी सेंल, उप अधीक्षक पुलिस, यातायात एवं समस्त थानाधिकारिगण की क्राइम मीटिंग ली।

अपराध गोष्ठी में जिले की कानून व्यवस्था व अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा की जाकर थाना पर पेण्डिंग प्रकरणों, महिला अत्याचार प्रकरण, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार प्रकरणों की समीक्षा कर इनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये गये।

अपराधो की रोकथाम हेतु सांयकालिन, रात्रिकालिन व भौर गस्त नियमित रूप से प्रतिदिन की जाकर अवैध गतिविधियो, संदिग्ध व्यक्तियो पर निगरानी रखने, नाकाबन्दी के दौरान वाहनो की गहनता से चैकिंग करने, आदतन बदमाश, हिस्ट्रीशीट, हार्डकोर अपराधियो व संदिग्ध व्यक्तियो, आपसी बोलचाल, मारपीट प्रकरणो मे गैरसायलान के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाई कर पाबन्द करवाने, आदतन बदमाश,

आदतन अपराधियो के विरूद्ध राजपासा, गुण्डा अधिनियम, एनएसए, पीट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाई करने तथा मादक पदार्थ तस्करो की सम्पति जब्ती की कार्यवाई करने, फरार पीओ, मफरूर, स्थाई वारंटी व ईनामी अपराधियो की दस्तयाबी हेतु टीमे गठित कर तथा समय समय पर एरीया डोमिनेशन अभियान चलाया जाकर इनकी दस्तयाबी की कार्यवाही करने, बिना नम्बरी व काले शीशे लगे वाहनो के विरुद्ध कार्यवाही करने, अवैध शराब,

मादक पदार्थ व हथियार जब्ती की कार्यवाही करने, होटल ढ़ाबों की नियमित चैकिंग करने, साईबर अपराधो की रोकथम हेतु जागरूकता बढ़ाने, किसी भी घटना की सूचना पर तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचने, सड़क दुर्घटनाओ की रोकथाम करने तथा थाना पर आने वाली परिवादी की रिपोर्ट पर तुरन्त कार्यवाही करने तथा 01 जुलाई 2024 से लागु किये जा रहे नये कानून की सभी अधिकारी व जवानो को प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश दिये।

नये कानून के संबंध मे दिनांक 25.06 24 से 27.06.24 विशेष अभियान चलाते हुए अपने-अपने हल्का क्षेत्र में सीएलजी सदस्यो, ग्राम रक्षको, पुलिस मित्रो, सुरक्षा सखीयों तथा आमजन को जानकारी देने के निर्देश दिये गये। उप निदेशक अभियोजन दिलीप सिंह राठौड़ द्वारा अधिकारीयो को नये कानून के सम्बन्ध मे दी जानकारी।

सोमवार को बाड़मेर जिले के पुलिस अधिकारीयो की अपराध गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक बाड़मेर व दिलीप सिंह राठौड़ उप निदेशक अभियोजन बाड़मेर द्वारा दिनांक 01.07.24 से लागु होने वाले नये कानूनो भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले के समस्त थानाधिकारी, वृताधिकारीगण की प्रशिक्षण शाला आयोजित कर नये कानुनो की जानकारी प्रदान की गई।

पुलिस अधीक्षक बाड़मेर ने समस्त पुलिस अधिकारीयो को आदेशित किया कि नये तीनो कानुनो को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अभियोजन / प्रशासन से समन्वय स्थापित करे तथा नये कानूनो के प्रावधान अनुसार प्रभावी अनुसंधान के साक्ष्य संकलित कर पीड़ितो को न्याय दिलावे।

इलेक्ट्रोनिक साक्ष्यो के सम्बन्ध मे संकलन व सुरक्षित रखने के लिए विधिक प्रावधान अनुसार कार्यवाही करे तथा अनुसंधान मे तत्परता बरतते हुए समयावधि में आरोप पत्र पेश करे ताकि न्याय मे अनुचित विलम्ब नही हो। नये कानूनो के सन्दर्भ में जनता को भी जागरूक करे तथा समय समय पर अभियोजन व अनुसंधान एजेन्सी नये कानूनो के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध मे मासिक बैठके आयेजित करे।

रिपोर्ट:ठाकराराम मेघवाल, बाड़मेर

Share This Article
Follow:
Jagruk Times is a popular Hindi newspaper and now you can find us online at Jagruktimes.co.in, we share news covering topics like latest news, politics, business, sports, entertainment, lifestyle etc. Our team of good reporters is here to keep you informed and positive. Explore the news with us! #JagrukTimes #HindiNews #Jagruktimes.co.in
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version