दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी ने पेश नहीं होने पर कोर्ट में अर्जी दी थी। जिस पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है।
जिसमें उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। केंद्रीय एजेंसी के समन का पालन नहीं करने पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई है। ईडी ने दिल्ली सीएम को पांच समन भेजे लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए।
जिसके बाद जांच एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ईडी द्वारा धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन में गैर-उपस्थिति के लिए शिकायत मामला दर्ज किया गया है। ,जो समन, दस्तावेजों के उत्पादन आदि के संबंध में ईडी की शक्तियों को निर्धारित करता है।
इससे पहले राउज एवन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे और ईडी की ओर से दलीलें दीं थीं।
उन्होंने कहा था कि ईडी ने केजरीवाल को अलग-अलग तिथियों पर पांच बार समन जारी कर पूछताछ में शामिल होने का मौका दिया है लेकिन वे हर बार समन का पालन करने में असमर्थ रहे हैं और जानबूझ कर जांच में सहयोग नहीं कर रहे। ऐसे में तय नियमों में केजरीवाल के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 7 फरवरी तय की थी।