
बाड़मेर (Barmer) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाड़मेर के तत्वावधान में राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम-2011 के तहत गुरूवार को 09 आवेदन पत्रों पर कमेटी के विचार-विमर्श के बाद 6 प्रार्थना पत्रों में कुल 17,55000/- लाख रूपये अंतिम/अंतरिम प्रतिकर राशि पीडितों को प्रदान किए जाने के आदेश जारी किए गए।पीडित प्रतिकर स्कीम-2011 की बैठक में किशोर न्याय बोर्ड, बाडमेर, बाल पीडित प्रतिकर कमेटी तथा न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में पीडितों को प्रतिकर राशि दिए जाने संबंधी समस्त प्रकरणों को सम्मिलित किया गया। इसमें मुख्य रूप से महिला यौन हिंसा, अवयस्क किशोरों के साथ हुए यौन अपराध व हत्या प्रकरणों में पीडितों व उनके आश्रितों के प्रार्थना पत्रों पर जिला स्तरीय पीडित प्रतिकर कमेटी ने सुनवाई की।जिला स्तरीय पीडित प्रतिकर कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान् अजिताभ आचार्य, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें बाल पिडित प्रतिकर, किशोर न्याय बोर्ड, बाडमेर तथा न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में अंतरिम प्रतिकर राशि प्रदान किये जाने के संबंध में कमेटी के सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं 09 प्रकरणों में कुल 17,55000/- लाख रूपये की अंतरिम प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाड़मेर, सचिव श्रीमती कृष्णा गुप्ता ने बताया कि यह योजना बालकों के साथ यौन उत्पीडन, महिलाओं के साथ यौन हिंसा, हत्या तथा आपराधिक हिंसा के शिकार व्यक्तियों के लिए लागु होती है। इस योजना का मुख्य उद्धेश्य आपराधिक घटनाओं का शिकार हुए व्यक्तियों एवं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें पुनर्वास में मदद मिल सके।बैठक में न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण नरेन्द्रसिंह मालावत, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 01 डाॅ सिम्पल शर्मा, जिला कलेक्टर टीना डाबी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्णा गुप्ता, पुलिस उपाधीक्षक रमेश कुमार शर्मा, अति जिला कलेक्टर राजेन्द्रसिंह चान्दावत, उपनिदेश समाज कल्याण अधिकारी सुरेन्द्रप्रताप सिंह, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन विष्णु भगवान चैधरी और लोक अभियोजक दामोदर दास चैधरी मौजुद रहे।
रिपोर्ट – ठाकराराम मेघवाल
