
Bhinmal। संयुक्त व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने तत्वावधान ने SDM आईएएस अधिकारी मोहित कासनियां को ज्ञापन सौंपकर स्थानीय तलबी रोड स्थित खेल मैदान में बाहरी लोगों को व्यापार मेला लगाने के लिए अनुमति नहीं देने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि विद्यार्थियों के सुविधार्थ 1956 से खेल मैदान की भूमि आरक्षित हैं, लेकिन उक्त खेल मैदान में व्यापारिक मेला लगाने की अनुमति दी जाती रही है, जो नियम विरुद्ध। ज्ञापन में बताया कि उक्त खेल मैदान के आसपास घनी आबादी होने से आम लोगों को यातायात, स्वच्छता व सुरक्षा का खतरा बना रहता है। मेले के दौरान देर रात तक मेला चालू रहने के कारण अपराधिक घटना घटित होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है।
ज्ञापन में बताया कि उक्त खेल मैदान में मेला लगाने की अनुमति नहीं दी जाए। ज्ञापन में बताया कि उक्त मैदान खेल मैदान की जमीन के संबंध में उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रीट प्रार्थना पत्र संख्या 15422/2022 सेठ चुन्नीलाल बनाम राजस्थान राज्य वगैरा विचाराधीन है जिसमें उक्त खेल मैदान की आराजी के संबंध में यथा स्थिति के आदेश पारित किए हुए हैं। जिसमें जिला कलेक्टर जालौर, उपखंड अधिकारी भीनमाल व नगर पालिका भीनमाल पक्षकार है। इसके उपरांत भी जानबूझ कर आदेश की अवैलना कर नियम विरोध अनुमति दी जा रही है। उक्त प्रकरण में आगामी पेशी 5 मई 2025 को सुनवाई के लिए तिथि नियत है तथा उच्च न्यायालय का 7 जुलाई 2023 का यथास्थिति आदेश प्रभावी है।
इस अवसर पर संयुक्त व्यापार महासंघ संरक्षक शेखर व्यास, सचिव नरेश सुखाड़िया,रेडीमेड व गारमेंट एसोसिएशन अध्यक्ष श्रवनसिंह राव, मनिहारी एवं फुटवियर एसोसिएशन अध्यक्ष भोपालसिंह दुधवा, बार एसोसिएशन अध्यक्ष निरंजन व्यास, एडवोकेट सत्यवानसिंह राजपुरोहित, ललित राजपुरोहित, नवलकिशोर राठी, अशोक शर्मा, सुरेश वैष्णव, राजू दर्जी, पीयूष राठी, प्रदीप भाटी व पीयूष संघवी सहित बड़ी संख्या में व्यापारीगण मौजूद थे। जागरूक टाइम्स के लिए भीनमाल से परबतसिंह राव की रिपोर्ट
रिपोर्ट – परबतसिंह राव