जैसलमेर। भारत सरकार के आयकर विभाग की ओर से जिला मुख्यालय पर अधिकारियों, व्यापारिक संगठनों को ई-सत्यापन स्कीम व आयकर की नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर के सचिव श्री किशोरकुमार तालेपा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीआरडीए सभागार में आउटरिच कार्यशाला आयोजित की गई.
आयकर अधिकारी जैसलमेर देवीदयाल बोहरा ने बताया कि इस कार्यशाला में जोधपुर के आयकर अधिकारी इन्द्रभूषण द्वारा ई-सत्यापन स्कीम एवं नवीन योजनाओं के बारे में संम्भागियों को विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला में बताया कि ई सत्यापन स्कीम के तहत विभिन्न एजेंसियों द्वारा वितीय लेनदेन , सम्पत्ति की खरीद बिक्री, क्रेडिट कार्ड व अन्य कई प्रकार की जानकारी आयकर विभाग को साझा की जाती है. जो करदाता के ई – फाइलिंग पोर्टल पर वार्षिक सूचना विवरणों ( ए आई एस) में दिखाई देती हैं.
बता दे की करदाताओं द्वारा आयकर रिटर्न भरते समय ध्यान रखा जाना चाहिए अन्यथा विभाग द्वारा नोटिस जारी कर सत्यापन करवाया जाता है. सत्यापन नहीं होने पर पुन: निर्धारण की कार्यवाही शुरू की जाती है. कार्यशाला में सी ए रौनक मालपानी ने आयकर की नवीनतम जानकारी दी व कहा की केद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा छप्पन प्रकार की आय मानी गई है. श्री मालपानी ने PAN 2.0 व वेतन से स्रोत पर आयकर कटौती के बारे में विस्तार से बताया।
इस अवसर पर श्री किशोरकुमार तालेपा, सचिव जिला विधिक सेवा ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि आयकर विभाग द्वारा दी गई जानकारी सभी के लिए उपयोगी है और हम सभी का दायित्व है कि अपनी आय का सही आकलन कर आयकर का समय पर भुगतान कर राष्ट्र के विकास में सहभागी बने व कोई भी व्यक्ति यदि आयकर भरता है तो खुद को सम्मानित महसूस करता है।
कार्यशाला में आयकर अधिकारी श्री देवीदयाल बोहरा व श्री इंद्रभूषण ने उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारियों , टैक्स कंसल्टेंटस, शहर के विभिन्न व्यापार संगठनों , औद्योगिक संगठनों , बैंकर्स से जुड़े गणमान्य लोगों के आयकर की प्रक्रिया में आ रही समस्याओं का समाधान किया।
इससे पूर्व कार्यशाला के प्रारम्भ में आयकर अधिकारी श्री देवीदयाल बोहरा व श्री इंद्रभूषण द्वारा श्री तालेपा का स्वागत किया गया और कार्यक्रम का संचालन श्री अभयसिंह ने किया।
रिपोर्ट – कपिल डांगरा