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Home » Blog » पॉलिटिक्स » दिल्ली शराब घोटाला मामले में Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

पॉलिटिक्स

दिल्ली शराब घोटाला मामले में Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Jagruk Times
Last updated: September 13, 2024 3:26 pm
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4 Min Read
CM Arvind Kejriwal
CM Arvind Kejriwal

दिल्ली शराब घोटाला मामले (Delhi Liquor Scam Case) में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्वल भुइयां की बेंच ने शुक्रवार (13 सितंबर, 2024) को शर्तों और 10-10 लाख के दो मुचलकों पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी हैं। कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान सीएम केजरीवाल अपने कार्यालय नहीं जा सकते है। साथ ही किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे।

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बता दे कि ईडी मामले में कोर्ट से सीएम केजरीवाल को पहले ही अंतरिम जमानत मिल गई थी। अब सीबीआई वाले मामले में भी कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है। सीएम केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने वही शर्तें लगाई हैं, जो उन्हें ईडी मामले में जमानत के दौरान मिली थीं। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल कई महीने बाद तिहाड़ जेल से रिहा होंगे।

सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल भले ही कार्यालय नहीं जा सकेंग, मगर वे हरियाणा चुनाव में प्रचार कर सकते है। कोर्ट ने उनकी निजी आजादी पर कोई रोक नहीं लगाई है। सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं में खुशी का माहौल है। माना जा रहा है कि केजरीवाल आज शुक्रवार को ही तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं।

12 जुलाई को मिली थी केजरीवाल को जमानत

बता दे कि ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा और वापस जेल आना होगा। केजरीवाल ने 2 जून को अंतरिम जमानत की मियाद पूरी होने के बाद अधिकारीयों के समक्ष सरेंडर किया था। तब से केजरीवाल जेल में ही है।

156 दिन जेल में बिता चुके केजरीवाल

आज यानी 13 सितंबर को सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो जाती है तो उन्हें जेल गए कुल 177 दिन हो जाएंगे। इसमें से वह 21 दिन अंतरिम जमानत पर रहे। यानी केजरीवाल ने अब तक कुल 156 दिन जेल में बिताए हैं।

ED ने 21 मार्च और CBI ने 26 जून को किया था गिरफ्तार

जानकारी के लिए बता दे कि बेंच ने 5 पांच सितंबर को सीएम केजरीवाल की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी मामले में CBI ने अरविंद केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। वही, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

केजरीवाल ने किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख

बता दे, सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के 5 अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाई ने भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। संबधित सबूतो को देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी अकारण या अवैध थी।

TAGGED:Aam Aadmi PartyArvind Kejriwal in Tihar JailCM Arvind Kejriwal BailDelhi Liquor Scam CaseED-CBIhindi newsnews in hindipoliticsSupreme Court
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