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Home » Blog » समाचार » सुप्रीम कोर्ट से Manish Sisodia को मिली जमानत, 17 माह बाद जेल से होंगे रिहा, संजय सिंह बोले – ‘सत्य की जीत हुई’

समाचारपॉलिटिक्स

सुप्रीम कोर्ट से Manish Sisodia को मिली जमानत, 17 माह बाद जेल से होंगे रिहा, संजय सिंह बोले – ‘सत्य की जीत हुई’

Jagruk Times
Last updated: August 9, 2024 7:27 pm
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6 Min Read
सुप्रीम कोर्ट से Manish Sisodia को मिली जमानत
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दिल्ली शराब नीति केस (Delhi Liquor Policy Case) में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को आज शुक्रवार (9 अगस्त, 2024) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जमानत मिल गई। 17 माह से तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर रिहा होंगे।

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सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति केस में कोर्ट में मुकदमा शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए CBI और ED, दोनों केस में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। बता दे कि 6 अगस्त, 2024 को ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

खबरों की माने तो मनीष सिसोदिया आज शाम तक जेल से रिहा हो सकते हैं। सिसोदिया को 10-10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा। इसके बाद सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। जानकारी के लिए बता दे, CBI ने करप्शन केस में सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को अरेस्ट किया था। वही ED ने 9 मार्च, 2023 में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस केस में 400 से ज्यादा गवाह हैं। आने वाले दिनों में मुकदमा खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब सिसोदिया को जमानत दी तब ED के एडवोकेट ने यह मांग की कि पूर्व मंत्री को दिल्ली सचिवालय जाने से रोकने की शर्त को भी आधार बनाकर जमानत दिया जाए। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

इन शर्तों पर हुई मनीष सिसोदिया की जमानत

मनीष सिसोदिया को 10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा।
2 जमानतदार पेश करने होंगे।
मनीष को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा।
हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में जाकर हाजिरी लगानी होगी।

क्या है दिल्ली शराब नीति ?

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नई लिकर पॉलिसी को लागू किया था। पॉलिसी के तहत दिल्ली में 32 जोन बनाए गए थे। हर जोन में अधिक से अधिक शॉप खुलने थी। दिल्ली में 849 शॉप्स खुली। नई लिकर पॉलिसी के तहत दिल्ली के सारे लिकर की शॉप्स को निजी कर दिया गया। नई नीति लागू होने के पश्चात शॉप्स 100 फीसद निजी हो गए। सरकार का मानना था कि इससे 3500 करोड़ रूपये का मुनाफा होगा। लेकिन इस पॉलिसी को बंद करना पड़ा।

आज सत्य की जीत हुई है : संजय सिंह

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ”आज सत्य की जीत हुई है। इस मामले में कोई सच्चाई नहीं थी। हमारे नेताओं को ज़बरदस्ती जेल में रखा गया था। मनीष सिसोदिया को साजिशन 17 महीने जेल में रखा गया। क्या BJP और नरेंद्र मोदी, मनीष जी के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? मनीष जी यह 17 महीने दिल्ली के स्कूलों को बनाने में लगाते, लेकिन बीजेपी ने इन्हें बर्बाद कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट को नमन करूंगा। कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली का एक-एक नागरिक खुश है। इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को भी जल्द न्याय मिलेगा और वह भी बाहर आएंगे।”

सभी न्यायालयों के लिए एक सीख होंगे : सौरभ भारद्वाज

दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, ”सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले ने पूरे देश की न्याय व्यवस्था के लिए एक नज़ीर पेश की है। कोर्ट ने आज फ़ैसला सुनाते हुए जो कमेंट किए हैं, वह सभी न्यायालयों के लिए एक सीख होंगे। इस मामले में एजेंसियों ने अभी तक ट्रायल शुरू नहीं किया है। यह पूरी साज़िश केंद्र सरकार की है कि कैसे अपने विरोधियों को जेल में डाला जाए और ट्रायल लंबा खींचा जाए। कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया जी को जमानत देकर ऐसे सभी मामलों के लिए उदाहरण पेश किया है।”

ये जनता की जीत है : आतिशी मार्लेना

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा, ”ये जनता की जीत है। 17 महीने जेल में रहने के बाद आज मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिल गई है। यह सत्य की जीत है। मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के बच्चों को उज्ज्वल भविष्य दिया। आज हम खुश हैं और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि इसी तरह दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे। यह दिल्ली की जनता की जीत है।”

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